गाजीपुर। उत्तर प्रदेश पुलिस द्वारा चलाए जा रहे “ऑपरेशन कन्विक्शन” अभियान के अंतर्गत गाजीपुर पुलिस की मॉनिटरिंग सेल और अभियोजन पक्ष की प्रभावी पैरवी के परिणामस्वरूप पॉक्सो एक्ट के एक मामले में दोषी अभियुक्त को न्यायालय द्वारा कठोर सजा सुनाई गई है।
पुलिस विभाग से प्राप्त जानकारी के अनुसार थाना दुल्लहपुर में वर्ष 2018 में दर्ज मुकदमा संख्या 81/2018, धारा 363, 366, 376 भारतीय दंड संहिता तथा 3/4 पॉक्सो एक्ट से संबंधित प्रकरण में सुनवाई पूरी होने के बाद न्यायालय ने अभियुक्त आकाश गौड़ पुत्र टुनटुन गौड़, निवासी जलालाबाद, थाना दुल्लहपुर, जनपद गाजीपुर को दोषी करार दिया। न्यायालय ने अभियुक्त को पॉक्सो एक्ट की धारा 3/4 के तहत 10 वर्ष के कठोर कारावास एवं 25 हजार रुपये अर्थदंड, धारा 363 आईपीसी में 5 वर्ष के कारावास एवं 5 हजार रुपये अर्थदंड तथा धारा 366 आईपीसी में 7 वर्ष के कारावास एवं 10 हजार रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई। इस प्रकार अभियुक्त पर कुल 40 हजार रुपये का अर्थदंड भी लगाया गया है।पुलिस अधिकारियों ने बताया कि अपराधियों को सजा दिलाने और पीड़ितों को न्याय दिलाने के उद्देश्य से ऑपरेशन कन्विक्शन के तहत लंबित मामलों की नियमित मॉनिटरिंग की जा रही है। इसी क्रम में प्रभावी पैरवी के चलते इस मामले में न्यायालय से दोषसिद्धि सुनिश्चित हुई।