गाजीपुर। थाना बहरियाबाद क्षेत्र में दहेज हत्या से जुड़े एक मामले में जिला न्यायालय ने बड़ा फैसला सुनाया है। पुलिस महानिदेशक उत्तर प्रदेश लखनऊ द्वारा चलाए जा रहे “ऑपरेशन कन्विक्शन” अभियान के तहत मॉनिटरिंग सेल और अभियोजन विभाग की प्रभावी पैरवी के चलते न्यायालय ने अभियुक्त को कठोर सजा सुनाई है। प्राप्त जानकारी के अनुसार, थाना बहरियाबाद में वर्ष 2018 में दर्ज मुकदमा संख्या 68/2018, धारा 498A, 304B भादवि तथा 3/4 दहेज प्रतिषेध अधिनियम के तहत दर्ज मामले में आरोपी संजय चौहान पुत्र बालकिशुन चौहान को दोषी करार दिया गया है।
माननीय न्यायालय ने अभियुक्त को निम्नलिखित सजाएं सुनाईं:
धारा 304B (भादवि) – 10 वर्ष का सश्रम कारावास
धारा 498A (भादवि) – 02 वर्ष का सश्रम कारावास व ₹5,000 का अर्थदंड
धारा 3 (दहेज प्रतिषेध अधिनियम) – 05 वर्ष का कारावास व ₹50,000 का अर्थदंड
धारा 4 (दहेज प्रतिषेध अधिनियम) – 01 वर्ष का सश्रम कारावास व ₹5,000 का अर्थदंड
इस प्रकार, अभियुक्त को कुल 18 वर्ष के सश्रम कारावास तथा ₹60,000 के अर्थदंड से दंडित किया गया है।
मॉनिटरिंग सेल और अभियोजन विभाग की लगातार सतर्कता और प्रभावशाली पैरवी के चलते यह निर्णय संभव हो सका। पुलिस प्रशासन ने इसे “ऑपरेशन कन्विक्शन” की एक महत्वपूर्ण उपलब्धि बताया है।