गाजीपुर। जिला समाज कल्याण अधिकारी श्री राम नगीना यादव ने जानकारी दी है कि उत्तर प्रदेश शासन द्वारा निर्धन वर्ग की बेटियों की शादी हेतु शादी अनुदान योजना चलाई जा रही है। इस योजना का लाभ अनुसूचित जाति एवं सामान्य वर्ग के निर्धन परिवारों को मिलेगा।वित्तीय वर्ष 2025-26 के लिए गाजीपुर जनपद को अनुसूचित जाति वर्ग के लिए 876 एवं सामान्य वर्ग के लिए 456 लाभार्थियों का लक्ष्य प्राप्त हुआ है। इस योजना के अंतर्गत आवेदन केवल ऑनलाइन माध्यम से ही स्वीकार किए जाएंगे, जिसके लिए विभागीय पोर्टल http://shadianudan.upsdc.gov.in पर आवेदन करना होगा।
आवेदन के लिए आवश्यक दस्तावेज:
आधार कार्ड (मोबाइल नंबर लिंक होना अनिवार्य)
जाति प्रमाण पत्र
आय प्रमाण पत्र
बैंक पासबुक की प्रथम पृष्ठ की स्पष्ट प्रति (जिसमें बैंक खाता संख्या और IFSC कोड अंकित हो)
शादी का कार्ड या प्रमाण-पत्र (पठनीय होना चाहिए)
अन्य महत्वपूर्ण शर्तें:
ई-केवाईसी प्रक्रिया के तहत आवेदक एवं पुत्री दोनों का आधार प्रमाणीकरण आवश्यक है।
आवेदन के समय गरीबी रेखा की सीमा ग्रामीण क्षेत्र हेतु ₹46,080/- व शहरी क्षेत्र हेतु ₹56,460/- वार्षिक निर्धारित की गई है।
अनुदान पहले आओ, पहले पाओ के सिद्धांत पर स्वीकृत किया जाएगा, साथ ही विधवा एवं दिव्यांग आवेदकों को प्राथमिकता दी जाएगी।
आवेदन केवल शादी की तिथि से 90 दिन पहले या 90 दिन बाद तक ही मान्य होंगे, बशर्ते वह आवेदन एक ही वित्तीय वर्ष (1 अप्रैल से 31 मार्च के बीच) में किया गया हो।
पुत्री की आयु शादी की तिथि को 18 वर्ष या उससे अधिक तथा वर की आयु 21 वर्ष या उससे अधिक होना अनिवार्य है।
एक परिवार की अधिकतम दो पुत्रियों को इस योजना का लाभ मिल सकता है।
आवेदन प्रक्रिया पूर्णतः निःशुल्क है।
जिला समाज कल्याण अधिकारी ने पात्र और इच्छुक लोगों से अपील की है कि वे निर्धारित समय सीमा में जरूरी दस्तावेजों के साथ ऑनलाइन पोर्टल पर आवेदन कर इस योजना का लाभ प्राप्त करें।