गाजीपुर। उत्तर प्रदेश पुलिस महानिदेशक द्वारा संचालित “ऑपरेशन कन्विक्शन” अभियान के अंतर्गत जनपद गाजीपुर की मॉनिटरिंग सेल और अभियोजन विभाग को एक बड़ी सफलता हाथ लगी है। थाना दिलदारनगर में पंजीकृत पॉक्सो एक्ट के एक महत्वपूर्ण प्रकरण में प्रभावी पैरवी के चलते न्यायालय ने दो आरोपियों को दोषी करार देते हुए तीन-तीन साल के साधारण कारावास एवं 5,000-5,000 रुपये के जुर्माने की सजा सुनाई है। यह मामला वर्ष 2016 में थाना दिलदारनगर पर दर्ज मु0अ0सं0- 938/2016 धारा 354B, 323 भादवि व 7/8 पॉक्सो एक्ट से संबंधित था। मामले में अभियुक्त प्रमोद यादव पुत्र लल्लन यादव एवं कविन्द्र यादव पुत्र सोमारू यादव, निवासी ग्राम बक्सी, थाना दिलदारनगर जनपद गाजीपुर को दोषी पाया गया।
लगातार और प्रभावी पैरवी के चलते मा० न्यायालय ने दोनों अभियुक्तों को दोषसिद्ध करते हुए पॉक्सो एक्ट की धारा 7/8 के तहत तीन-तीन वर्ष का साधारण कारावास तथा 5,000-5,000 रुपये का अर्थदंड देने का निर्णय सुनाया। गाजीपुर पुलिस की इस कार्रवाई को “ऑपरेशन कन्विक्शन” के तहत न्यायिक सफलता की एक अहम कड़ी माना जा रहा है, जो महिला एवं बाल सुरक्षा की दिशा में एक मजबूत संदेश देता है।