गाजीपुर। वरिष्ठ कोषाधिकारी श्री मंगलेश सिंह पालीवाल ने गाजीपुर जनपद से पेंशन आहरित कर रहे सभी पेंशनभोगियों को सतर्क करते हुए जानकारी दी है कि वे फर्जी फोन कॉल्स से सावधान रहें। यदि किसी भी पेंशनधारक को उनके मोबाइल पर पेंशन अथवा वेतन संबंधी जानकारी मांगने वाली कॉल प्राप्त हो, तो वह कॉल तुरंत काट दी जाए तथा किसी प्रकार की निजी जानकारी—जैसे खाता संख्या, पैन कार्ड या आधार नंबर—कॉल पर न दी जाए। श्री पालीवाल ने बताया कि कोषागार विभाग किसी भी पेंशनधारक से फोन या मैसेज के माध्यम से कोई सूचना नहीं मांगता है। इसके साथ ही मोबाइल पर प्राप्त किसी फ्रॉड लिंक को न खोलें और न ही उसे फॉरवर्ड करें। आयकर से संबंधित आवश्यक दिशा-निर्देश
महालेखाकार उत्तर प्रदेश के ऑडिट दल द्वारा आयकर अधिनियम 1961 की धारा-192 के तहत उठाई गई आपत्ति के क्रम में यह निर्देश जारी किया गया है कि वे पेंशनभोगी जो प्रतिमाह ₹1,05,000 से अधिक पेंशन प्राप्त कर रहे हैं, उन्हें नियमित रूप से अपनी पेंशन से अनुपातिक रूप से आयकर की कटौती कराना अनिवार्य है। ऐसे पेंशनधारकों को निर्देशित किया गया है कि वे वित्तीय वर्ष 2025-26 की समाप्ति तक की आयकर देयता विवरणी दिनांक 11 फरवरी 2026 से 25 फरवरी 2026 के मध्य तक कोषागार कार्यालय में पैन कार्ड व बैंक पासबुक की छायाप्रति के साथ जमा करें।
यदि निर्धारित समयावधि में आयकर देयता विवरण जमा नहीं किया जाता है, तो ऐसे पेंशनभोगियों की पेंशन फरवरी 2026 से स्वतः बाधित कर दी जाएगी।ऑनलाइन पेंशन विवरण देखने की सुविधा
आयकर की परिधि में आने वाले पेंशनभोगी http://koshvani.up.nic.in पर लॉगिन करके “Pensioners Treasury Name” में गाजीपुर चुनें और “Enter Account Number” में अपना पेंशन खाता संख्या दर्ज कर वित्तीय वर्ष 2025-26 का पेंशन आहरण विवरण प्रिंट कर सकते हैं, जिसे आयकर विवरण भरने में प्रयोग किया जा सकता है। महत्वपूर्ण: प्रथम और पुनरीक्षित पेंशन भुगतान के अंतर्गत केवल राशिकरण एवं उपादान की राशि आयकर मुक्त मानी जाती है।