गाजीपुर। नागरिक सुरक्षा अधिनियम, 1968 के अंतर्गत जनपद गाजीपुर में नागरिक सुरक्षा कोर के गठन की प्रक्रिया प्रारंभ हो गई है। इस संबंध में जिला मजिस्ट्रेट एवं नागरिक सुरक्षा कोर के नियंत्रक अनिवाश कुमार ने जानकारी दी कि उत्तर प्रदेश शासन, नागरिक सुरक्षा अनुभाग द्वारा जारी अधिसूचना के तहत उन्हें जनपद गाजीपुर के लिए नागरिक सुरक्षा कोर का नियंत्रक नियुक्त किया गया है। उन्होंने बताया कि अधिनियम की धारा-4(1) के अंतर्गत प्रदत्त अधिकारों का उपयोग करते हुए जनपद में नागरिक सुरक्षा कोर का गठन किया जा रहा है, जिसके क्रियान्वयन के लिए प्रथम चरण में उप नियंत्रक की नियुक्ति आवश्यक है।
उक्त निर्देशों के अनुपालन में अपर उप जिलाधिकारी (सदर), गाजीपुर को उप नियंत्रक, नागरिक सुरक्षा कोर, जनपद गाजीपुर नामित किया गया है। नियुक्त उप नियंत्रक कोर के अंतर्गत कार्य करते हुए सहायक उप नियंत्रकों एवं अन्य संबंधित स्टाफ के कार्यों का पर्यवेक्षण करेंगे। साथ ही वे जनपद स्तर पर प्रशिक्षण कार्यक्रम, प्रदर्शनों व अभ्यासों के आयोजन, स्वयंसेवकों की भर्ती व प्रशिक्षण के लक्ष्य पूर्ण कराने तथा नागरिक सुरक्षा योजनाओं के क्रियान्वयन व निर्देशों के अनुपालन के लिए उत्तरदायी होंगे। उल्लेखनीय है कि इस दायित्व हेतु अपर उप जिलाधिकारी सदर को किसी प्रकार का अतिरिक्त वेतन या भत्ता देय नहीं होगा।