गाजीपुर। वरिष्ठ कोषाधिकारी मंगलेश सिंह पालीवाल ने गाजीपुर कोषागार से पेंशन आहरित कर रहे सभी पेंशनभोगियों से पैन और आधार नंबर लिंक कराने की अपील की है। उन्होंने कहा कि आयकर विभाग के दिशा-निर्देशों के अनुसार सभी पेंशनभोगियों को अनिवार्य रूप से अपने पैन नंबर को आधार नंबर से लिंक कराना होगा। इसके लिए पेंशनभोगी www.incometax.gov.in पर लॉगिन कर स्वयं लिंकिंग कर सकते हैं अथवा जनसेवा केंद्र या टी.आर.पी. केंद्र के माध्यम से यह कार्य करवा सकते हैं।नवरिष्ठ कोषाधिकारी ने चेतावनी दी कि यदि निर्धारित समयावधि में पैन और आधार को लिंक नहीं किया गया तो आयकर देयता की स्थिति में दोगुनी कटौती या 20% की दर से आयकर कटौती की जा सकती है। यह प्रावधान आयकर विभाग की गाइडलाइनों के अनुसार लागू होगा।
उन्होंने यह भी बताया कि आयकर अधिनियम, 1961 की धारा-192 तथा महालेखाकार, उत्तर प्रदेश के ऑडिट दल द्वारा उठाई गई आपत्तियों के आलोक में यह निर्देश दिए गए हैं।नइसके अतिरिक्त, जिन पेंशनभोगियों को प्रति माह ₹1,05,000/- से अधिक की पेंशन प्राप्त हो रही है, उन्हें नियमों के अनुसार पेंशन पर देय आयकर की मासिक कटौती कराना अनिवार्य किया गया है।कोषागार गाजीपुर ने सभी संबंधित पेंशनभोगियों से इस दिशा-निर्देश का गंभीरता से पालन करने की अपील की है ताकि भविष्य में कोई वित्तीय असुविधा न हो।