गाजीपुर। उत्तर प्रदेश पुलिस महानिदेशक द्वारा संचालित “ऑपरेशन कन्विक्शन” अभियान के अंतर्गत जनपद गाजीपुर में एक पुराने आपराधिक मामले में दोषियों को सजा दिलाने में सफलता मिली है। अभियोजन और मॉनिटरिंग सेल की प्रभावी पैरवी के चलते एक गंभीर आपराधिक मामले में पांच अभियुक्तों को न्यायालय द्वारा दोषसिद्ध करते हुए सजा सुनाई गई है। यह मामला थाना बहरियाबाद क्षेत्र में वर्ष 2015 में दर्ज मु0अ0सं0 729/2015, धारा 147, 304 पार्ट-2 / 149 भादवि से संबंधित था। न्यायालय ने इस मामले में पाँचों अभियुक्तों —
- जाकिर
- भोला
- सहबाज
- अब्दुल (पुत्रगण चश्मुदीन)
- इन्ना उर्फ रुवी (पत्नी इसहाक),
सभी निवासी रामपुर, थाना बहरियाबाद, जनपद गाजीपुर — को दोषी करार दिया।
सजा का विवरण इस प्रकार है:
धारा 147 भादवि के अंतर्गत प्रत्येक अभियुक्त को 1 वर्ष का साधारण कारावास, धारा 304 पार्ट-2 सहपठित धारा 149 भादवि के अंतर्गत 5 वर्ष का सश्रम कारावास, साथ ही 3000 रुपये का अर्थदण्ड भी लगाया गया है। अर्थदण्ड अदा न करने की स्थिति में 1 वर्ष का अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा। इस सफलता के लिए अभियोजन पक्ष व मॉनिटरिंग सेल की संयुक्त कार्यशैली की सराहना की जा रही है, जिससे वर्षों पुराने गंभीर मामले में न्याय सुनिश्चित हो सका।