गाजीपुर। उत्तर प्रदेश पुलिस महानिदेशक, लखनऊ के निर्देश पर चलाए जा रहे “ऑपरेशन कन्विक्शन” अभियान के अंतर्गत जनपद गाजीपुर में एक महत्वपूर्ण सफलता मिली है। मॉनिटरिंग सेल और अभियोजन विभाग की प्रभावी पैरवी के चलते दहेज हत्या के एक मामले में अभियुक्त को कठोर सजा सुनाई गई है।मामला थाना नंदगंज क्षेत्र का है, जहाँ मु0अ0सं0 – 46/2020, धारा 498A, 304B एवं 3/4 दहेज प्रतिषेध अधिनियम (DP Act) के तहत अभियोग पंजीकृत किया गया था। इस मामले में मा० न्यायालय ने अभियुक्त राम जतन पुत्र प्रसाद राम, निवासी ग्राम धरवाँ, थाना नंदगंज, जनपद गाजीपुर को दोषसिद्ध पाते हुए निम्न दंड से दंडित किया:
धारा 304B: 10 वर्ष का सश्रम कारावास
धारा 498A: 2 वर्ष का सश्रम कारावास एवं ₹5,000/- का अर्थदंड
धारा 3 (DP Act): 5 वर्ष का सश्रम कारावास एवं ₹20,000/- का अर्थदंड
धारा 4 (DP Act): 1 वर्ष का सश्रम कारावास एवं ₹5,000/- का अर्थदंड
इस सजा से यह स्पष्ट संदेश जाता है कि दहेज जैसे सामाजिक अपराधों के विरुद्ध कानून सख्त रुख अपनाए हुए है और उत्तर प्रदेश पुलिस द्वारा चलाया जा रहा “ऑपरेशन कन्विक्शन” अभियान दोषियों को सजा दिलवाने में प्रभावी साबित हो रहा है।