गाजीपुर। उत्तर प्रदेश के संयुक्त मुख्य निर्वाचन अधिकारी विनय कुमार पाठक ने जानकारी दी है कि बिहार राज्य में विशेष गहन पुनरीक्षण-2025 अभियान चलाया जा रहा है। इस पुनरीक्षण अवधि के दौरान बिहार राज्य के वे मतदाता जो अस्थायी रूप से राज्य से बाहर, विशेषकर उत्तर प्रदेश में रह रहे हैं, वे ECINET App या https://voters.eci.gov.in पोर्टल के माध्यम से ऑनलाइन गणना प्रपत्र स्वयं भर सकते हैं।इसके अतिरिक्त, प्री-फिल्ड (पूर्व से भरे हुए) गणना फार्म डाउनलोड करके उस पर हस्ताक्षर कर व्हाट्सऐप, ईमेल या परिवार के सदस्य के माध्यम से 25 जुलाई 2025 तक अपने बीएलओ (BLO) को भेजा जा सकता है।
दस्तावेज़ों की अनिवार्यता:
प्रवासी मतदाता के रूप में मान्यता पाने हेतु गणना प्रपत्र के साथ निम्न में से किसी एक वैध दस्तावेज को संलग्न करना अनिवार्य है:
किसी भी केन्द्रीय/राज्य सरकार/पीएसयू के नियमित कर्मचारी/पेंशनधारी का पहचान पत्र या PPO
01 जुलाई 1987 से पूर्व भारत में किसी सरकारी/स्थानीय निकाय/बैंक/डाकघर/एलआईसी/पीएसयू द्वारा जारी दस्तावेज
सक्षम प्राधिकारी द्वारा जारी प्रमाण पत्र
पासपोर्ट
मान्यता प्राप्त बोर्ड/विश्वविद्यालय द्वारा जारी शैक्षणिक प्रमाण पत्र
राज्य सरकार द्वारा जारी स्थायी निवास प्रमाण पत्र
वन अधिकार पत्र
जाति प्रमाण पत्र
नागरिकों का राष्ट्रीय रजिस्टर (जहां उपलब्ध हो)
राज्य/स्थानीय प्राधिकारी द्वारा तैयार पारिवारिक रजिस्टर
सरकार द्वारा जारी भूमि अथवा मकान आवंटन प्रमाण पत्र
संयुक्त मुख्य निर्वाचन अधिकारी ने सभी प्रवासी मतदाताओं से अपील की है कि वे निर्धारित तिथि से पूर्व उक्त प्रक्रिया पूर्ण कर बिहार राज्य के मतदाता पुनरीक्षण अभियान में सहभागिता सुनिश्चित करें।