गाजीपुर। सहायक श्रम आयुक्त अभिषेक सिंह ने जनपदवासियों को सूचित करते हुए बताया कि उत्तर प्रदेश भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण बोर्ड के अंतर्गत ऐसे सभी भवनस्वामी, जो अपने आवासीय या व्यावसायिक भवन का निर्माण कार्य करा रहे हैं और जिनके भवन की लागत ₹10 लाख या उससे अधिक है, उन्हें श्रम विभाग में अधिष्ठान पंजीकरण कराना अनिवार्य है। उन्होंने स्पष्ट किया कि ₹10 लाख से कम लागत के आवासीय भवन इस नियम के दायरे में नहीं आएंगे। ₹10 लाख या अधिक लागत वाले भवन निर्माण पर कुल लागत का 1 प्रतिशत लेबर सेस/उपकर के रूप में उत्तर प्रदेश भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण बोर्ड के खाते में जमा कराना होगा। यह धनराशि श्रमिकों के लिए चलाई जा रही विभिन्न कल्याणकारी योजनाओं में उपयोग की जाती है।
श्री सिंह ने कहा कि सन् 2009 के बाद निर्मित भवन तथा वर्तमान में निर्माणाधीन भवनों का अधिष्ठान पंजीकरण भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार (नियोजन एवं सेवा शर्त विनियमन) अधिनियम, 1996 के तहत अनिवार्य है। यह पंजीकरण निवेश मित्र पोर्टल के माध्यम से भवनस्वामी स्वयं करा सकते हैं और निर्माण कार्य शुरू होने के 30 दिनों के भीतर श्रम विभाग, गाजीपुर को सूचना देना अनिवार्य है। यदि कोई भवनस्वामी निर्धारित समय में उपकर जमा नहीं करता है, तो उपकर की वसूली भू-राजस्व की भांति अर्थदण्ड सहित की जाएगी। श्रम विभाग ने अपील की है कि सभी भवनस्वामी अपने पूर्व में निर्मित एवं वर्तमान में निर्माणाधीन भवन का समय से अधिष्ठान पंजीकरण कराएं और निर्माण लागत का 1 प्रतिशत उपकर बोर्ड के पक्ष में www.cessupbocw.in पोर्टल के माध्यम से ऑनलाइन जमा करें। यह व्यवस्था सरल, पारदर्शी और श्रमिकों के हित में है।