गाजीपुर। राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम-2013 के अंतर्गत माह अगस्त 2025 हेतु आवंटित गेहूँ एवं चावल का निःशुल्क वितरण 20 जुलाई से 10 अगस्त 2025 तक किया जाएगा। इस संबंध में जानकारी देते हुए जिला पूर्ति अधिकारी अनन्त प्रताप सिंह ने बताया कि खाद्यान्न का वितरण पात्र लाभार्थियों को ई-पॉस मशीन के माध्यम से किया जाएगा, जिसमें वितरण पर्चियों पर खाद्यान्न का मूल्य शून्य अंकित रहेगा।
वितरण विवरण:
अन्त्योदय अन्न योजना (AAY) के अंतर्गत प्रत्येक राशन कार्ड पर:
14 किग्रा गेहूं
21 किग्रा फोर्टीफाइड चावल
कुल: 35 किग्रा खाद्यान्न
पात्र गृहस्थी योजना (PHH) के अंतर्गत प्रति यूनिट:
2 किग्रा गेहूं
3 किग्रा फोर्टीफाइड चावल
कुल: 5 किग्रा खाद्यान्न
भारत सरकार द्वारा इस योजना के तहत 01 जनवरी 2024 से अगले 5 वर्षों तक लाभार्थियों को निःशुल्क खाद्यान्न वितरण की पूरी लागत वहन की जा रही है।
अन्य प्रमुख बिंदु:
‘वन नेशन, वन राशन कार्ड’ योजना के अंतर्गत लाभार्थी किसी भी उचित दर दुकान से खाद्यान्न प्राप्त कर सकते हैं।
खाद्यान्न वितरण की अंतिम तिथि 10 अगस्त 2025 नियत की गई है।
जिन लाभार्थियों का आधार प्रमाणीकरण संभव नहीं हो सकेगा, उन्हें मोबाइल ओटीपी वेरिफिकेशन के माध्यम से अंतिम दिन खाद्यान्न प्राप्त होगा।
समय-सारणी:
सभी उचित दर विक्रेताओं को निर्देशित किया गया है कि वे निःशुल्क खाद्यान्न का वितरण प्रातः 6 बजे से रात्रि 9 बजे तक सुनिश्चित करें।