गाजीपुर। नंदगंज थाना क्षेत्र में 29 दिसंबर 2024 को हुए बहुचर्चित किन्नर हत्याकांड के मुख्य अभियुक्त अजय राम के विरुद्ध राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम (NSA) के तहत कार्रवाई की गई है। यह कार्रवाई 20 जुलाई 2025 को की गई। उल्लेखनीय है कि किन्नरों के आपसी वर्चस्व को लेकर नंदगंज कस्बे में स्थित कृष्णा यादव रेडीमेड दुकान के अंदर गंगा किन्नर उर्फ हर्ष उपाध्याय (पुत्र गणेश उपाध्याय, निवासी बरहपुर, थाना नंदगंज) की गोली मारकर हत्या कर दी गई थी।
इस जघन्य हत्याकांड में शामिल अभियुक्तों में शामिल हैं:
- अजय राम पुत्र उपेन्द्र राम (निवासी सबुआ, थाना करंडा, उम्र 21 वर्ष)
- मिथिलेश यादव पुत्र रामजी यादव (निवासी हकीमपुर, थाना नंदगंज, उम्र 18 वर्ष)
- रानी किन्नर पुत्री रामकवल चौरसिया (निवासी पारसपुर बुढ़ानपुर, थाना भुड़कुड़ा, उम्र 26 वर्ष, वर्तमान पता बरहपुर, थाना नंदगंज)
- राहुल चौहान उर्फ किशन उर्फ सूरज पुत्र लाल बहादुर चौहान (निवासी सिकरौल पोखरा, कैंट, वाराणसी, उम्र 26 वर्ष)
साथ ही दो बाल अपचारियों को भी गिरफ़्तार किया गया था।
इन सभी अभियुक्तों को 3 जनवरी एवं 30 जनवरी 2025 को गिरफ्तार कर जेल भेजा जा चुका है। घटना के बाद नंदगंज बाजार में भय और दहशत का माहौल बन गया था। व्यापारिक गतिविधियाँ ठप हो गई थीं, स्कूल-कॉलेज बंद हो गए थे और आमजन का घर से बाहर निकलना मुश्किल हो गया था। पीड़ित परिवारों को लगातार जान-माल की धमकियाँ मिल रही थीं।स्थिति को नियंत्रित करने के लिए पुलिस प्रशासन ने तत्परता दिखाते हुए व्यापक सुरक्षा व्यवस्था सुनिश्चित की। थाने एवं जनपद पुलिस बल के साथ पीएसी बल ने लगातार क्षेत्र में गश्त कर लोगों में कानून व्यवस्था के प्रति विश्वास बहाल करने का प्रयास किया। स्थानीय जनप्रतिनिधियों एवं प्रशासन के सहयोग से शांति एवं सौहार्द बनाए रखने की दिशा में प्रयास जारी रहे। इन सभी तथ्यों और परिस्थितियों के आधार पर जिला प्रशासन ने आरोपी अजय राम पर राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम की धारा 3(2) के अंतर्गत कठोर कार्रवाई करते हुए उसे एनएसए के तहत निरुद्ध किया है।