गाजीपुर। उत्तर प्रदेश भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण बोर्ड द्वारा निर्माण श्रमिकों के लिए विभिन्न कल्याणकारी योजनाएं चलाई जा रही हैं। इन योजनाओं का लाभ केवल पंजीकृत श्रमिकों को ही प्राप्त हो सकता है। श्रम विभाग के अनुसार, 18 से 60 वर्ष की आयु के वे श्रमिक जो पिछले 12 महीनों में कम से कम 90 दिन निर्माण कार्य कर चुके हैं, वे पंजीकरण के पात्र हैं। पंजीकरण हेतु आधार कार्ड, आधार से लिंक मोबाइल नंबर, बैंक पासबुक, कार्य प्रमाण पत्र/स्व-घोषणापत्र तथा ₹40 शुल्क आवश्यक है।
पंजीकरण योग्य श्रमिक कार्यों की प्रमुख श्रेणियां:
राजमिस्त्री, ईंट निर्माण, वेल्डिंग, बढ़ई, पुताई, प्लंबरिंग, सड़क/पुल निर्माण, खनन, अग्निशमन प्रणाली स्थापना, बिजली कार्य, टाइल्स व मार्बल कार्य, मशीनरी संचालन, स्वचलित सीढ़ी स्थापना, स्प्रे व मिक्सिंग कार्य, कार्यालय लिपिक/लेखा कार्य, आदि। कुल 40 से अधिक श्रेणियां पात्र हैं।
बोर्ड की प्रमुख योजनाएं:
मातृत्व, शिशु व बालिका मदद योजना: ₹20,000 – ₹56,000 तक
संत रविदास शिक्षा प्रोत्साहन योजना: ₹2,000 – ₹1,00,000 तक
कन्या विवाह सहायता योजना: ₹55,000 – ₹65,000 तक
मृत्यु एवं दिव्यांगता सहायता योजना: ₹2.25 लाख – ₹5.25 लाख तक
अटल आवासीय विद्यालय योजना
महत्वपूर्ण निर्देश:
सभी आवेदन और पंजीकरण केवल ऑनलाइन माध्यम से ही मान्य होंगे।
पंजीकरण, नवीनीकरण एवं योजनाओं का लाभ पाने हेतु आवेदन www.upbocw.in पोर्टल पर या जनसेवा केंद्रों से किया जा सकता है।
पूर्व पंजीकृत श्रमिकों को कार्ड का नवीनीकरण अनिवार्य है।
जनसहयोग की आवश्यकता:
प्रायः निर्माण श्रमिक गरीब होते हैं और योजनाओं की जानकारी से वंचित रहते हैं। ऐसे में सरकारी/गैरसरकारी संगठनों, बुद्धिजीवियों व स्वयंसेवी संस्थाओं से अनुरोध किया गया है कि वे पंजीयन व जागरूकता में सहयोग करें।
निर्माण कार्यदाताओं से अपील:
समस्त ठेकेदारों, भवन मालिकों, ईंट-भट्ठा संचालकों से अनुरोध है कि केवल पंजीकृत श्रमिकों से ही कार्य लें एवं पंजीकरण में सहयोग करें।
संपर्क सूत्र:
विस्तृत जानकारी के लिए www.upbocw.in पर जाएं या कार्यालय सहायक श्रम आयुक्त, सिकंदरपुर मोड़, शास्त्रीनगर, गाजीपुर से किसी कार्य दिवस पर संपर्क करें।