गाजीपुर। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के अंतर्गत अधिक से अधिक किसानों को लाभान्वित करने के उद्देश्य से केंद्र सरकार ने बीमा आवेदन की अंतिम तिथि को बढ़ा दिया है। अब ऋणी किसानों के लिए फसल बीमा कराने की अंतिम तिथि 30 अगस्त 2025 तथा गैर-ऋणी किसानों के लिए 14 अगस्त 2025 निर्धारित की गई है। पूर्व में यह तिथि 31 जुलाई 2025 तक थी। गैर-ऋणी किसान अपना आधार कार्ड, स्वप्रमाणित फसल बुवाई घोषणा पत्र, नवीनतम खतौनी की नकल, तथा बैंक पासबुक की छायाप्रति (आईएफएससी कोड सहित) के साथ नजदीकी कॉमन सर्विस सेंटर (CSC) अथवा बैंक शाखा में जाकर निर्धारित प्रीमियम अंश जमा कर बीमा करवा सकते हैं। वहीं, ऋणी किसान अपने संबंधित बैंक शाखा से संपर्क कर यह सुनिश्चित कर लें कि उनकी फसल का बीमा बैंक द्वारा किया गया है या नहीं। यदि बीमा नहीं हुआ है तो नियमानुसार बैंक को सूचित कर बीमा की प्रक्रिया पूरी कराएं।
वर्तमान खरीफ सीजन में जनपद के 19,428 किसानों ने फसल बीमा कराया है। किसान भाई खरीफ की अधिसूचित फसलें जैसे धान और बाजरा का बीमा करवा सकते हैं। यह योजना प्रतिकूल मौसमी परिस्थितियों, प्राकृतिक आपदाओं, कीट-रोग प्रकोप, ओलावृष्टि, जलभराव, भूस्खलन, बिजली गिरने तथा फसल कटाई के बाद 14 दिन तक खेत में सुखाई के दौरान होने वाले नुकसान को कवर करती है। किसानों की सुविधा के लिए सरकार ने टोल फ्री नंबर 14447 जारी किया है। इस नंबर पर कॉल करके योजना से संबंधित विस्तृत जानकारी प्राप्त की जा सकती है। बीमित किसानों को आपदा की स्थिति में 72 घंटे के भीतर इसी नंबर पर सूचित कर क्षतिपूर्ति का दावा करना होगा। जनपद के समस्त किसान भाइयों से अनुरोध है कि वे समय पर फसल बीमा कराकर योजना का लाभ अवश्य लें।