गाजीपुर। जिला समाज कल्याण अधिकारी राम नगीना यादव ने जनपद के सभी उच्च शिक्षण संस्थानों के प्राचार्य/प्रधानाचार्यों को निर्देशित किया है कि शैक्षिक सत्र 2025-26 में उत्तर प्रदेश के मूल निवासी छात्र-छात्राओं को दशमोत्तर छात्रवृत्ति योजनान्तर्गत शैक्षणिक भत्ता एवं शुल्क प्रतिपूर्ति योजना का लाभ दिलाने हेतु शासन द्वारा समय सारिणी जारी की गई है।समाज कल्याण अधिकारी ने बताया कि नियमानुसार छात्रवृत्ति के लिए ऑनलाइन आवेदन में लगने वाला आय प्रमाण पत्र सामान्य स्थिति में छात्र/छात्रा के पिता का मान्य होगा। पिता के न होने पर माता का, माता-पिता दोनों के न होने पर संरक्षक का, तथा विवाहित छात्राओं के लिए पिता के स्थान पर पति का आय प्रमाण पत्र मान्य होगा।उन्होंने सभी संस्थान प्रमुखों से अपील की है कि वे अपने स्तर से संस्थानों के नोडल अधिकारियों, छात्र-छात्राओं को उक्त प्रावधानों एवं समय सारिणी से अवगत कराना सुनिश्चित करें।