गाजीपुर। सेवा पखवाड़ा अभियान एवं मिशन शक्ति 5.0 के अंतर्गत शनिवार को सिंह लाइफ केयर इंस्टीट्यूट, गाजीपुर में एक जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किया गया। यह कार्यक्रम जिलाधिकारी अविनाश कुमार एवं जिला प्रोबेशन अधिकारी संजय कुमार सोनी के निर्देशानुसार सम्पन्न हुआ।
कार्यक्रम में जिला मिशन कोऑर्डिनेटर नेहा राय ने बालिकाओं को संबोधित करते हुए कहा कि पॉश एक्ट (यौन उत्पीड़न रोकथाम, निषेध एवं निवारण अधिनियम 2013) महिलाओं को कार्यस्थल पर सुरक्षित एवं सम्मानजनक वातावरण प्रदान करने के उद्देश्य से बनाया गया है। उन्होंने बताया कि यह कानून उन महिलाओं पर भी लागू होता है जो घर से ऑनलाइन कार्य करती हैं। ऑनलाइन संचार जैसे अश्लील संदेश, अनुचित टिप्पणियां या वीडियो कॉल भी यौन उत्पीड़न की श्रेणी में आते हैं और पीड़िता इसकी शिकायत दर्ज करा सकती है। नेहा राय ने यह भी स्पष्ट किया कि यदि कोई संस्थान—चाहे सरकारी हो या गैर-सरकारी—इस अधिनियम का पालन नहीं करता है तो उस पर ₹50,000 तक का जुर्माना लगाया जा सकता है। साथ ही कार्यक्रम में जेंडर स्पेशलिस्ट लक्ष्मी मौर्य ने महिला कल्याण विभाग द्वारा संचालित विभिन्न योजनाओं की विस्तृत जानकारी दी। इस अवसर पर सिंह लाइफ केयर इंस्टीट्यूट के वाइस प्रिंसिपल, शिक्षकगण एवं छात्र-छात्राएं उपस्थित रहे।