गाजीपुर| वित्तीय वर्ष/शैक्षिक सत्र 2024-25 में दशमोत्तर छात्रवृत्ति योजनान्तर्गत सभी वर्गों के छात्रों के लिए पोर्टल खोले जाने के संबंध में आवश्यक कार्यवाही करने के निर्देश जारी किए गए हैं। जिला अल्पसंख्यक कल्याण अधिकारी सच्चिदानंद तिवारी ने बताया कि वित्तीय वर्ष 2024-25 में दशमोत्तर कक्षाओं (कक्षा 11-12 को छोड़कर) में अध्ययनरत छात्रों को छात्रवृत्ति एवं शुल्क प्रतिपूर्ति भुगतान हेतु समय-सारिणी निर्गत की गई है।
निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार —
संस्थान द्वारा मास्टर डाटा लॉक करने की अवधि: 10 अक्टूबर से 14 अक्टूबर 2025 तक
विश्वविद्यालय/एफिलिएटिंग एजेंसी द्वारा फीस आदि का सत्यापन: 18 अक्टूबर 2025 तक
जिला समाज कल्याण अधिकारी द्वारा फीस आदि का सत्यापन: 26 अक्टूबर 2025 तक
छात्रों द्वारा रजिस्ट्रेशन/ऑनलाइन आवेदन: 27 अक्टूबर से 31 अक्टूबर 2025 तक
हार्ड कॉपी सहित आवश्यक संलग्नक विद्यालय में जमा करने की अंतिम तिथि: 01 नवम्बर 2025
शिक्षण संस्थान द्वारा आवेदन पत्र का ऑनलाइन सत्यापन एवं अग्रसारण: 02 नवम्बर 2025 तक
अल्पसंख्यक कल्याण अधिकारी ने समस्त शिक्षण संस्थानों एवं छात्र-छात्राओं से अनुरोध किया है कि वे उपरोक्त समय-सारिणी के अनुसार छात्रवृत्ति से संबंधित समस्त कार्यवाही समय से पूर्ण करें, जिससे पात्र विद्यार्थियों को छात्रवृत्ति एवं शुल्क प्रतिपूर्ति का लाभ समय पर प्राप्त हो सके।