गाजीपुर| जिला दिव्यांगजन सशक्तीकरण विभाग ने पुनर्वास हेतु दुकान निर्माण एवं संचालन योजना के अंतर्गत दिव्यांगजनों को वित्तीय सहायता देने की घोषणा की है। योजना के तहत, पात्र आवेदकों को दुकान निर्माण या खरीद हेतु कुल 20,000 रुपये की राशि उपलब्ध कराई जाएगी। इसमें से 15,000 रुपये को वार्षिक 4 प्रतिशत साधारण ब्याज की दर पर ऋण के रूप में और 5,000 रुपये अनुदान के रूप में प्रदान किया जाएगा। वहीं, दुकान संचालन हेतु किराए पर दुकान लेने या खोखा/गुमटी/हाथ ठेला खरीदने के लिए 10,000 रुपये की राशि स्वीकृत की जाएगी, जिसमें 7,500 रुपये ऋण और 2,500 रुपये अनुदान के रूप में होंगे। इच्छुक दिव्यांगजन आवेदन विभाग की आधिकारिक वेबसाइट पर ऑनलाइन कर सकते हैं। ऑनलाइन आवेदन के बाद आवश्यक दस्तावेजों के साथ हार्ड कॉपी कार्यालय, जिला दिव्यांगजन सशक्तीकरण अधिकारी, विकास भवन, गाजीपुर में किसी भी कार्यदिवस पर जमा कर सकते हैं।
योजना के लिए आवश्यक दस्तावेजों में शामिल हैं:
पासपोर्ट साइज रंगीन फोटो
आय प्रमाण पत्र (ग्रामीण क्षेत्र: 46,080 रुपये, नगरीय क्षेत्र: 56,460 रुपये, वार्षिक आय सीमा के दो गुना से अधिक नहीं)
बैंक खाता छायाप्रति
मुख्य चिकित्साधिकारी द्वारा जारी दिव्यांग प्रमाण पत्र (40 प्रतिशत या अधिक)
आधार कार्ड, वोटर पहचान पत्र/हाईस्कूल मार्कशीट/यूडीआईडी कार्ड की छायाप्रति
गारेंटर का आधार कार्ड
सामान्य निवास प्रमाण-पत्र (प्रार्थी उत्तर प्रदेश का मूल निवासी होना चाहिए)
पात्रता शर्तों में यह शामिल है कि आवेदक की आयु 18 से 60 वर्ष के बीच हो, किसी आपराधिक या आर्थिक मामले में सजा प्राप्त न हो और सरकारी धनराशि का देयता न हो। दुकान निर्माण के लिए आवेदक के पास 110 वर्ग फीट भूमि हो या इसे खरीदने/लेने में सक्षम हों। अधिक जानकारी के लिए कार्यालय, जिला दिव्यांगजन सशक्तीकरण अधिकारी से संपर्क किया जा सकता