गाजीपुर| जिला पिछड़ा वर्ग कल्याण अधिकारी गिरिजा शंकर सरोज ने अवगत कराया है कि वित्तीय वर्ष 2024-25 की दशमोत्तर छात्रवृत्ति/शुल्क प्रतिपूर्ति योजना (कक्षा 11-12 को छोड़कर) के अंतर्गत सभी वर्गों के लिए संशोधित समय-सारिणी जारी की गई है।
निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार संबंधित विश्वविद्यालय/एफिलिएटिंग एजेंसी को अपने संस्थानों में अध्ययनरत वर्गवार वास्तविक छात्र संख्या की प्रमाणिकता डिजिटल हस्ताक्षर से ऑनलाइन सत्यापित करनी होगी तथा अपात्र छात्र, पाठ्यक्रम या संस्थानों को ब्लॉक करने की प्रक्रिया 21 फरवरी 2026 से 27 फरवरी 2026 तक पूरी की जानी है। जिला पिछड़ा वर्ग कल्याण अधिकारी ने सभी दशमोत्तर शिक्षण संस्थानों (कक्षा 11-12 को छोड़कर) के प्राचार्यों/प्रधानाचार्यों को निर्देश दिया है कि जिन संस्थानों का सत्यापन अभी तक नहीं हुआ है, वे अपने संबंधित विश्वविद्यालय/एफिलिएटिंग एजेंसी से तत्काल संपर्क कर निर्धारित अवधि के भीतर छात्र संख्या की ऑनलाइन पुष्टि सुनिश्चित करें, ताकि छात्रवृत्ति प्रक्रिया समय पर पूर्ण हो सके।