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जिलाधिकारी ने जनपद में धारा 163 लागू की, 16 अप्रैल तक प्रतिबंध प्रभावी

ब्यूरो 25-02-2026

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गाजीपुर| माध्यमिक शिक्षा परिषद, उ०प्र० की हाईस्कूल एवं इंटरमीडिएट बोर्ड परीक्षा–2026 जनपद के विभिन्न परीक्षा केंद्रों पर आयोजित की जा रही है। परीक्षा के दौरान नकल की आशंका को देखते हुए हस्तक्षेप की स्थिति में शांति एवं कानून-व्यवस्था प्रभावित होने की संभावना से इंकार नहीं किया जा सकता।

साथ ही आगामी त्यौहारों—

02/03.03.2026: होलिका दहन

04.03.2026: होली

26.03.2026: रामनवमी

को दृष्टिगत रखते हुए जनपद में विशेष सतर्कता अपेक्षित है। होली एवं रामनवमी के अवसर पर जुलूस, झांकियां, मेले एवं सार्वजनिक आयोजन होते हैं, जिनमें कभी-कभी विवाद की स्थिति उत्पन्न हो सकती है। उक्त परीक्षाओं एवं त्यौहारों को शांतिपूर्ण, निष्पक्ष, भयमुक्त एवं सुव्यवस्थित ढंग से संपन्न कराने तथा जन-जीवन एवं निजी/लोक संपत्ति की सुरक्षा सुनिश्चित करने हेतु जिलाधिकारी अविनाश कुमार, जनपद गाजीपुर द्वारा भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता की धारा-163 के अंतर्गत प्रदत्त अधिकारों का प्रयोग करते हुए सम्पूर्ण जनपद क्षेत्र में निषेधाज्ञा लागू की गई है।

निषेधाज्ञा के प्रमुख बिंदु:

कोई भी व्यक्ति पाँच या उससे अधिक व्यक्तियों का समूह बनाकर आंदोलन/प्रदर्शन नहीं करेगा, न ही जुलूस निकालेगा अथवा उत्तेजनात्मक नारेबाजी करेगा।

(अपवाद: शव यात्रा, पारंपरिक धार्मिक आयोजन एवं परंपरागत मेले)

किसी भी सार्वजनिक स्थान, सरकारी कार्यालय, आवश्यक सेवा प्रतिष्ठान या परीक्षा केंद्र की 100 मीटर की परिधि में हड़ताल, धरना, घेराव, नारेबाजी या सभा का आयोजन/भागीदारी प्रतिबंधित रहेगा।

सक्षम प्राधिकारी की अनुमति के बिना ध्वनि विस्तारक यंत्रों का प्रयोग नहीं किया जाएगा।

परीक्षा केंद्र की 200 मीटर की परिधि में परीक्षा अवधि के दौरान फोटो कॉपी की दुकानें एवं ध्वनि विस्तारक यंत्रों का प्रयोग प्रतिबंधित रहेगा। परीक्षा परिसर में मोबाइल फोन एवं आईटी गैजेट्स पूर्णतः वर्जित रहेंगे।

कोई भी व्यक्ति जनपद क्षेत्र में आग्नेयास्त्र अथवा धारदार हथियार (रिवॉल्वर, बंदूक, रायफल, फरसा, तलवार, चाकू आदि) या लाठी-डंडा लेकर नहीं चलेगा।

(अपवाद: शांति व्यवस्था हेतु तैनात अधिकृत अधिकारी/कर्मचारी)

ईंट, पत्थर, कांच के टुकड़े, विस्फोटक पदार्थ आदि का संग्रह या उपयोग दंडनीय होगा।

सार्वजनिक स्थानों पर मदिरा अथवा मादक पदार्थ का सेवन कर विचरण प्रतिबंधित रहेगा।

साइबर कैफे संचालक बिना पहचान सत्यापन के किसी को ई-मेल/इंटरनेट के माध्यम से सूचना प्रेषित करने की अनुमति नहीं देंगे।

रात्रि 10:00 बजे से प्रातः 6:00 बजे तक ध्वनि विस्तारक यंत्रों का प्रयोग प्रतिबंधित रहेगा।

परीक्षा केंद्र में परीक्षार्थियों को पाठ्य सामग्री ले जाने की अनुमति नहीं होगी।

हल्के वाहनों में काले शीशे, हूटर, सायरन अथवा लाल-पीली बत्ती का अनधिकृत प्रयोग प्रतिबंधित रहेगा।

कोई भी व्यक्ति/राजनीतिक दल/समर्थक सड़क या सार्वजनिक मार्ग अवरुद्ध नहीं करेगा।

मा० सर्वोच्च न्यायालय एवं मा० उच्च न्यायालयों द्वारा समय-समय पर जारी निर्देशों का अनुपालन सुनिश्चित किया जाएगा।

उक्त परिस्थितियों में जनसामान्य को व्यक्तिगत रूप से सुनवाई का अवसर प्रदान करना संभव न होने के कारण यह आदेश एकपक्षीय रूप से पारित किया गया है।

यह आदेश दिनांक 16.02.2026 से 16.04.2026 तक सम्पूर्ण जनपद गाजीपुर क्षेत्र में प्रभावी रहेगा तथा जिले में प्रवेश करने वाले सभी व्यक्तियों पर लागू होगा।

आदेश का उल्लंघन भारतीय न्याय संहिता की धारा 223 के अंतर्गत दंडनीय होगा।

 

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