गाजीपुर। उत्तर प्रदेश पुलिस महानिदेशक, लखनऊ द्वारा चलाए जा रहे “ऑपरेशन कन्विक्शन” अभियान के तहत जनपद गाजीपुर में एक महत्वपूर्ण सफलता हासिल हुई है। प्रभावी पैरवी के चलते गैंगस्टर एक्ट के एक आरोपी को न्यायालय द्वारा दोषसिद्ध करते हुए सजा सुनाई गई है।
मॉनिटरिंग सेल एवं अभियोजन की सतत प्रभावी पैरवी के परिणामस्वरूप थाना करंडा में पंजीकृत मुकदमा संख्या 459/2003, धारा 3(1) गैंगस्टर एक्ट से संबंधित मामले में न्यायालय ने अभियुक्त अमिताभ उर्फ बुद्धू, पुत्र विक्रमा यादव, निवासी नारी पचदेवरा (थाना रामपुर मांझा, गाजीपुर) को दोषी करार दिया। न्यायालय ने आरोपी को 06 वर्ष के साधारण कारावास एवं 5,000 रुपये के अर्थदंड से दंडित किया है। पुलिस विभाग ने बताया कि ऑपरेशन कन्विक्शन के अंतर्गत गंभीर अपराधों में दोषियों को सजा दिलाने के लिए निरंतर प्रभावी पैरवी की जा रही है, जिससे अपराधियों के विरुद्ध सख्त कार्रवाई सुनिश्चित हो सके।