गाजीपुर। उत्तर प्रदेश पुलिस महानिदेशक, लखनऊ द्वारा चलाए जा रहे “ऑपरेशन कन्विक्शन” अभियान के तहत जनपद गाजीपुर में एक और बड़ी सफलता प्राप्त हुई है। प्रभावी पैरवी के चलते न्यायालय ने दो अभियुक्तों को कठोर सजा सुनाई है। मॉनिटरिंग सेल एवं अभियोजन की सतत प्रभावी पैरवी के परिणामस्वरूप थाना दिलदारनगर में पंजीकृत मुकदमा संख्या 208/2012, धारा 323/34, 504, 304/34 भादवि से संबंधित प्रकरण में न्यायालय ने अभियुक्तों को दोषी करार दिया।
दोषसिद्ध अभियुक्त—
कलामुद्दीन पुत्र अब्दुल रहमान
फारूक पुत्र कलामुद्दीन
निवासी सिहानी, थाना दिलदारनगर, जनपद गाजीपुर
न्यायालय द्वारा सुनाई गई सजा
धारा 323/34 भादवि: 01 वर्ष का कठोर कारावास व ₹1,000 अर्थदंड
धारा 504 भादवि: 02 वर्ष का कठोर कारावास व ₹2,000 अर्थदंड
धारा 304/34 भादवि: 10 वर्ष का कठोर कारावास व ₹10,000 अर्थदंड
इस प्रकार दोनों अभियुक्तों को कुल मिलाकर 10 वर्ष का कठोर कारावास एवं ₹13,000 के अर्थदंड से दंडित किया गया है। पुलिस विभाग ने बताया कि “ऑपरेशन कन्विक्शन” के तहत गंभीर मामलों में दोषियों को सजा दिलाने के लिए निरंतर प्रभावी पैरवी की जा रही है, जिससे अपराधियों के विरुद्ध कड़ी कार्रवाई सुनिश्चित हो सके।