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भ्रामक सूचना फैलाने वालों पर करंडा पुलिस की सख्ती, मुकदमा दर्ज

ब्यूरो 20-04-2026

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गाजीपुर। थाना करंडा क्षेत्र में हुई एक युवती की हत्या के मामले में भ्रामक एवं असत्य सूचना प्रसारित कर सामाजिक सौहार्द बिगाड़ने का प्रयास करने वालों के विरुद्ध पुलिस ने सख्त कार्रवाई करते हुए अभियोग पंजीकृत किया है।पुलिस के अनुसार, 15 अप्रैल को जमानिया के धरम्मरपुर पुल के पास एक युवती का चप्पल, मोबाइल और गमछा बरामद हुआ था, जिसके बाद उसकी लाश नदी में मिली थी। परिजनों की तहरीर के आधार पर थाना करंडा में मुकदमा संख्या 52/2026, धारा 103(1) बीएनएस के तहत हत्या का मामला दर्ज किया गया था। इस प्रकरण में मुख्य अभियुक्त हरिओम पांडेय को गिरफ्तार कर जेल भेजा जा चुका है।

पुलिस का कहना है कि घटना के बाद कुछ सोशल मीडिया हैंडल्स और व्यक्तियों द्वारा जातिगत आधार पर भ्रामक व तथ्यहीन आरोप लगाकर गांव का माहौल खराब करने और तनाव फैलाने की कोशिश की जा रही थी। प्रशासन द्वारा पूर्व में चेतावनी दिए जाने के बावजूद ऐसे कृत्य जारी रहने पर संबंधित लोगों के विरुद्ध कार्रवाई की गई। इस संबंध में डॉ. आनंद प्रकाश विश्वकर्मा एवं राहुल कुमार विश्वकर्मा (बसावन इंडिया) के खिलाफ मुकदमा संख्या 55/2026 तथा अमित यादव (जर्नलिस्ट) के खिलाफ मुकदमा संख्या 54/2026, धारा 353(2)/196(1)सी बीएनएस के तहत केस दर्ज किया गया है। पुलिस प्रशासन ने आमजन से अपील की है कि किसी भी घटना से संबंधित जानकारी या खबर सोशल मीडिया पर साझा करने से पहले उसकी सत्यता अवश्य जांच लें। ऐसा कोई भी कृत्य, जिससे कानून व्यवस्था या सामाजिक सौहार्द प्रभावित होता है, उसके विरुद्ध कड़ी कानूनी कार्रवाई की जाएगी।

 

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