गाजीपुर। उप कृषि निदेशक ने जानकारी देते हुए बताया है कि प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के अंतर्गत कई किसानों की किस्तें अपूर्ण सूचनाओं के कारण रोक दी गई हैं। उन्होंने बताया कि जिन कृषकों के पंजीकरण में आवश्यक जानकारी अधूरी पाई गई है—जैसे वरासत से प्राप्त भूमि का सही विवरण न देना, एक ही भूमि पर पूर्व एवं वर्तमान दोनों भूस्वामियों द्वारा लाभ लेना, अथवा 1 फरवरी 2019 के बाद अन्य स्रोतों से भूमि प्राप्त करने वाले कृषक—उनकी किस्तों का भुगतान रोक दिया गया है।
ऐसे सभी किसानों को सलाह दी गई है कि वे अपनी रुकी हुई किस्त प्राप्त करने के लिए फार्मर रजिस्ट्री (कृषक पंजीकरण) अनिवार्य रूप से पूर्ण कराएं। साथ ही भारत सरकार के पीएम किसान पोर्टल पर “Update Missing Information” विकल्प के माध्यम से अपनी सूचनाएं स्वयं या नजदीकी जन सेवा केंद्र के जरिए अपडेट करें। किसानों को निर्देशित किया गया है कि वे सभी आवश्यक दस्तावेजों को 30 अप्रैल 2026 तक अनिवार्य रूप से अपलोड/अद्यतन कर लें। निर्धारित तिथि के बाद जिन प्रकरणों का अपडेट नहीं होगा, उन्हें पोर्टल से हटा दिया जाएगा और संबंधित किसान भविष्य में योजना का लाभ नहीं प्राप्त कर सकेंगे। अधिकारियों ने यह भी स्पष्ट किया कि केवल सही और स्पष्ट दस्तावेज ही अपलोड करें, क्योंकि त्रुटिपूर्ण जानकारी को सत्यापन के दौरान निरस्त कर दिया जाएगा और सुधार का दोबारा अवसर नहीं मिलेगा।