गाजीपुर। पुलिस महानिदेशक, उत्तर प्रदेश द्वारा चलाए जा रहे अभियान “ऑपरेशन कन्विक्शन” के तहत गाजीपुर पुलिस और अभियोजन की प्रभावी पैरवी से एक महत्वपूर्ण मामले में आरोपी को कठोर सजा दिलाई गई है।
थाना भांवरकोल में पंजीकृत मुकदमा संख्या 109/2018 (धारा 363, 366, 376 भादवि, पॉक्सो एक्ट तथा एससी/एसटी एक्ट) से संबंधित प्रकरण में माननीय न्यायालय ने अभियुक्त राकेश कुमार उर्फ पिंटू राजभर को दोषी करार देते हुए विभिन्न धाराओं में सजा सुनाई। न्यायालय द्वारा अभियुक्त को एससी/एसटी एक्ट की धारा 3(2)(v) के तहत आजीवन कारावास एवं 15,000 रुपये अर्थदंड, पॉक्सो एक्ट के तहत 10 वर्ष का कठोर कारावास एवं 15,000 रुपये अर्थदंड, धारा 363 के तहत 5 वर्ष का कारावास व 5,000 रुपये अर्थदंड तथा धारा 366 के तहत 7 वर्ष का कारावास व 5,000 रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई गई। इस सफलता का श्रेय मॉनिटरिंग सेल एवं अभियोजन पक्ष की सतत और प्रभावी पैरवी को दिया गया है, जिसके परिणामस्वरूप पीड़ित को न्याय मिल सका।