Skip to content
City Super Fast News

City Super Fast News

Your Voice…

Primary Menu

संपत्तियों की सर्किल दरों में 10 से 15 प्रतिशत तक वृद्धि, नई दरें लागू

ब्यूरो 08-06-2026

हमारे पोस्ट को करें:

  • Share on X (Opens in new window) X
  • Share on Facebook (Opens in new window) Facebook
  • Share on LinkedIn (Opens in new window) LinkedIn
  • Share on Tumblr (Opens in new window) Tumblr
  • Share on Pinterest (Opens in new window) Pinterest
  • Share on WhatsApp (Opens in new window) WhatsApp
517fa361-b05c-4ff7-bb42-8a197329da64

गाजीपुर। जनपद में अचल संपत्तियों के बाजार मूल्य के अनुरूप सर्किल दरों (बेसिक वैल्यू) में संशोधन करते हुए नई दरें 8 जून 2026 से प्रभावी कर दी गई हैं। जिलाधिकारी अनुपम शुक्ला ने सोमवार को कलेक्ट्रेट स्थित अपने कार्यालय में आयोजित प्रेसवार्ता में यह जानकारी दी।

जिलाधिकारी ने बताया कि जनपद की विभिन्न तहसीलों में संपत्तियों की दरों को बाजार मूल्य के करीब लाने के उद्देश्य से संशोधित किया गया है। नई व्यवस्था के तहत तहसीलवार औसतन 10 से 15 प्रतिशत तक वृद्धि की गई है। उन्होंने बताया कि सदर, मुहम्मदाबाद, जमानियां, सैदपुर, जखनियां, कासिमाबाद एवं सेवराई तहसीलों के नगरीय, अर्द्धनगरीय तथा ग्रामीण क्षेत्रों में स्थित अन्य कृषि एवं अकृषक भूमि की बेसिक वैल्यू में 10 से 15 प्रतिशत तक बढ़ोतरी की गई है। वहीं वाणिज्यिक भूमि की दरों में सैदपुर और सेवराई तहसील में 10 से 12 प्रतिशत तक वृद्धि की गई है, जबकि जखनियां तहसील में वाणिज्यिक भूमि की दरों में कोई परिवर्तन नहीं किया गया है।

जिलाधिकारी ने स्पष्ट किया कि निर्माणाधीन संपत्तियों और वृक्षों के मूल्यांकन में कोई वृद्धि नहीं की गई है। इसके अलावा जनपद की सभी तहसीलों में 0.070 हेक्टेयर तक की कृषि भूमि की दरें यथावत रखी गई हैं। उन्होंने बताया कि तहसील सदर के रामपुर उर्फ झिंगुरपट्टी (शहरी एवं देहाती), जमलापुर देहाती, सुखदेवपुर तथा रौजा शाहबरखुर्द जैसे क्षेत्रों में वर्ष 2015 से दरों में कोई संशोधन नहीं हुआ था। इसी प्रकार तहसील मुहम्मदाबाद के चकबाला, चकभिखू, मच्छटी तथा जमानियां तहसील के कालूपुर क्षेत्र की दरों को भी आसपास के क्षेत्रों के अनुरूप संशोधित किया गया है। जिलाधिकारी के अनुसार वर्ष 2024 के बाद बढ़ी मुद्रास्फीति तथा बाजार मूल्यों को ध्यान में रखते हुए इन दरों को तर्कसंगत और यथार्थपरक बनाया गया है, ताकि संपत्तियों का मूल्यांकन वर्तमान बाजार दरों के अधिक निकट हो सके। नई सर्किल दरें 8 जून 2026 से प्रभावी हो गई हैं और अब संपत्ति पंजीकरण एवं अन्य राजस्व संबंधी कार्यों में इन्हीं दरों का उपयोग किया जाएगा।

संबंधित समाचार

Post navigation

Previous: सेवा, संस्कार, सुशासन एवं सम्मान’ अभियान के तहत चला विशेष स्वच्छता एवं जनजागरूकता अभियान
Next: मिशन शक्ति अभियान के तहत जागरूकता कार्यक्रम, एंटी रोमियो टीम ने की चेकिंग

हो सकता है आप चूक गए हों

17dd1c2b-188d-43dc-8835-78bdbce45562

दहेज हत्या के मामले में दो महिला अभियुक्त गिरफ्तार

ब्यूरो 03-08-2026
2f38f931-a0fc-4f52-9c98-177fab715e65

हिंदू स्नातकोत्तर महाविद्यालय में ‘नशा मुक्त युवा-विकसित भारत’ अभियान के तहत दिलाई गई शपथ

ब्यूरो 02-08-2026
842377d4-c20b-403f-8e02-5e5f5777bccf

फल की अस्थायी दुकान में भीषण आग, दमकल की मशक्कत से पाया गया काबू

ब्यूरो 01-08-2026
6b4f0028-976c-4565-a5f3-053d21733a47

संपूर्ण समाधान दिवस में 49 शिकायतें, पांच का मौके पर निस्तारण

ब्यूरो 01-08-2026
Copyright © All rights reserved. | MoreNews by AF themes.