गाजीपुर। जिला उद्योग प्रोत्साहन एवं उद्यमिता विकास केंद्र ने ‘एक जनपद एक व्यंजन (ODOP) वित्त पोषण सहायता योजना’ के तहत जिले के चयनित पारंपरिक खाद्य उत्पादों से जुड़े उद्यमियों से ऑनलाइन आवेदन आमंत्रित किए हैं। उपायुक्त उद्योग लोकेन्द्र कुमार ने बताया कि योजना के अंतर्गत जनपद के चयनित उत्पाद मिर्च का अचार, मटर चाट, रसगुल्ला और जलेबी से जुड़े उद्योग, सेवा एवं व्यवसाय को वित्तीय सहायता उपलब्ध कराई जाएगी।
उन्होंने बताया कि होटल, रेस्टोरेंट, ढाबा, मिठाई की दुकान, चयनित उत्पादों का निर्माण करने वाली इकाइयां तथा नए उद्यमी इस योजना के तहत नया व्यवसाय शुरू करने अथवा अपने कारोबार के विस्तार के लिए परियोजना आधारित वित्त पोषण का लाभ ले सकते हैं। आवेदन केवल विभागीय पोर्टल msme.up.gov.in के माध्यम से ऑनलाइन स्वीकार किए जाएंगे। योजना के लिए आवेदक की न्यूनतम आयु 18 वर्ष निर्धारित की गई है तथा किसी शैक्षणिक योग्यता की अनिवार्यता नहीं है। आवेदक ने केंद्र या प्रदेश सरकार की किसी अन्य स्वरोजगार योजना का पूर्व में लाभ न लिया हो तथा परिवार के केवल एक सदस्य को ही इस योजना का लाभ मिलेगा। विशेष श्रेणी के आवेदकों (अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग, अल्पसंख्यक, ट्रांसजेंडर, महिला एवं दिव्यांगजन) को सक्षम प्राधिकारी द्वारा जारी प्रमाणपत्र प्रस्तुत करना होगा। योजना के तहत परियोजना लागत के अनुसार मार्जिन मनी (अनुदान) का प्रावधान किया गया है। सामान्य श्रेणी के लाभार्थियों को परियोजना लागत का 10 प्रतिशत तथा विशेष श्रेणी के लाभार्थियों को 5 प्रतिशत स्वयं का अंशदान जमा करना होगा। उद्यम के दो वर्ष तक सफल संचालन के बाद मार्जिन मनी को अनुदान के रूप में बैंक ऋण में समायोजित कर दिया जाएगा।