गाजीपुर। जनपद में कानून-व्यवस्था को और सुदृढ़ बनाने तथा अपराधियों पर प्रभावी अंकुश लगाने के उद्देश्य से जिलाधिकारी के आदेश पर 20 शातिर अपराधियों को छह माह के लिए जनपद की सीमा से जिलाबदर (तड़ीपार) कर दिया गया है। पुलिस ने संबंधित थाना क्षेत्रों में ढोल-नगाड़ों के साथ मुनादी कराते हुए आदेश का अनुपालन कराया।
पुलिस अधीक्षक के निर्देशन में जनपदीय पुलिस द्वारा भेजी गई रिपोर्ट के आधार पर जिलाधिकारी ने उत्तर प्रदेश गुंडा नियंत्रण अधिनियम, 1970 की धारा 2(बी) के अंतर्गत इन सभी को ‘गुंडा’ घोषित करते हुए धारा 3(1) के तहत छह माह के लिए जनपद से निष्कासित करने का आदेश पारित किया था। रविवार को जनपद के विभिन्न थाना प्रभारियों ने अपने-अपने क्षेत्र में संबंधित अपराधियों के निवास स्थान पर पहुंचकर मुनादी कराई और जिलाबदर आदेश की तामील कराई। पुलिस ने आमजन से अपील की है कि कोई भी व्यक्ति निष्कासित अपराधियों को अपने यहां शरण न दे। आदेश का उल्लंघन करने वालों के विरुद्ध भी विधिक कार्रवाई की जाएगी। पुलिस प्रशासन का कहना है कि यह कार्रवाई जनपद में अपराध पर नियंत्रण, शांति व्यवस्था बनाए रखने तथा आम नागरिकों में सुरक्षा की भावना को मजबूत करने के उद्देश्य से की गई है।