गाजीपुर। जनपद पुलिस के “ऑपरेशन कन्विक्शन” अभियान के तहत प्रभावी विवेचना और सशक्त पैरवी के परिणामस्वरूप छेड़खानी एवं पॉक्सो एक्ट से जुड़े एक मामले में न्यायालय ने अभियुक्त को दोषी करार देते हुए चार वर्ष के कारावास एवं ₹10 हजार के अर्थदंड की सजा सुनाई है। पुलिस के अनुसार, थाना कोतवाली में वर्ष 2018 में दर्ज मुकदमा संख्या 254/2018, धारा 354 भारतीय दंड संहिता एवं 7/8 पॉक्सो एक्ट से संबंधित मामले में मॉनिटरिंग सेल और अभियोजन पक्ष की प्रभावी पैरवी के आधार पर न्यायालय ने अभियुक्त राजेश बिंद पुत्र मंगरू बिंद, निवासी महाराजगंज, कोतवाली गाजीपुर को दोषसिद्ध पाया। माननीय न्यायालय ने अभियुक्त को धारा 354 भारतीय दंड संहिता के तहत चार वर्ष के कारावास तथा ₹10,000 के अर्थदंड से दंडित किया। पुलिस अधिकारियों ने बताया कि “ऑपरेशन कन्विक्शन” अभियान के अंतर्गत गंभीर आपराधिक मामलों में प्रभावी पैरवी कर दोषियों को सजा दिलाने की कार्रवाई लगातार जारी है।