गाजीपुर। प्रधान न्यायाधीश, कुटुंब न्यायालय गाजीपुर शैलोज चन्द्र ने बताया कि माननीय उच्च न्यायालय के निर्देशों के अनुपालन में कुटुंब न्यायालय, गाजीपुर में परामर्शदाता (काउंसलर) के एक पद पर नियुक्ति की जाएगी। इसके लिए निर्धारित अर्हता रखने वाले अभ्यर्थियों से आवेदन आमंत्रित किए गए हैं। जारी विज्ञप्ति के अनुसार, आवेदक को यूजीसी से मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से समाजशास्त्र या मनोविज्ञान में स्नातक होना चाहिए तथा समाज सेवा का अनुभव होना आवश्यक है। सामाजिक कार्य (एमएसडब्ल्यू) में परास्नातक एवं पारिवारिक काउंसलिंग में कम से कम दो वर्ष का अनुभव रखने वाले अभ्यर्थियों को वरीयता दी जाएगी।
आवेदक की आयु विज्ञप्ति जारी होने की तिथि पर 35 से 65 वर्ष के बीच होनी चाहिए। गाजीपुर जनपद के निवासियों को प्राथमिकता दी जाएगी। चयनित परामर्शदाता का कार्यकाल तीन वर्ष का होगा। यह नियुक्ति शासकीय सेवा नहीं मानी जाएगी, बल्कि संविदा के आधार पर होगी।विज्ञप्ति में बताया गया है कि प्राप्त आवेदनों की राज्य सरकार द्वारा जांच (स्क्रूटनी) की जाएगी। इसके बाद पात्र अभ्यर्थियों की सूची माननीय उच्च न्यायालय को भेजी जाएगी और उच्च न्यायालय की संस्तुति के आधार पर राज्य सरकार नियुक्ति की अधिसूचना जारी करेगी। नियुक्त परामर्शदाताओं को शासनादेश के अनुसार निर्धारित मानदेय दिया जाएगा। इच्छुक अभ्यर्थी निर्धारित प्रारूप पर आवेदन पत्र, शैक्षिक एवं अनुभव प्रमाणपत्रों सहित अन्य आवश्यक अभिलेखों की स्वप्रमाणित प्रतियों के साथ 4 अगस्त 2026 तक प्रशासनिक कार्यालय, पारिवारिक न्यायालय, गाजीपुर में जमा कर सकते हैं। निर्धारित तिथि के बाद प्राप्त आवेदन स्वीकार नहीं किए जाएंगे।