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बद्दोपुर अस्थायी गोआश्रय स्थल के संचालन के लिए संस्थाओं से मांगे गए आवेदन

ब्यूरो 07-08-2026

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गाजीपुर| विकास खण्ड बिरनो के ग्राम पंचायत बद्दोपुर में संचालित अस्थायी गोआश्रय स्थल के सुचारु संचालन के लिए जिलाधिकारी अनुपम शुक्ला के निर्देश पर पात्र एवं अनुभवी संस्थाओं से रुचि की अभिव्यक्ति (EOI) आमंत्रित की गई है।ग्राम पंचायत बद्दोपुर स्थित मलेठी मोड़ अस्थायी गोआश्रय स्थल में वर्तमान समय में 176 निराश्रित गोवंश संरक्षित हैं। गोआश्रय स्थल के संचालन हेतु एनजीओ, ट्रस्ट, गौ सेवा संस्थाओं, एफपीओ एवं पंजीकृत समितियों से प्रस्ताव मांगे गए हैं।

चयनित संस्था को निराश्रित एवं असहाय गोवंश के संरक्षण, भरण-पोषण एवं प्रबंधन के साथ-साथ स्वच्छता व्यवस्था, चारा-पानी, टीकाकरण, टैगिंग, गोबर एवं गौमूत्र आधारित उत्पादों के प्रबंधन, अभिलेखों के रख-रखाव तथा ऑनलाइन पोर्टल पर आवश्यक प्रविष्टियों को अद्यतन करने की जिम्मेदारी निभानी होगी। संस्था को शासन द्वारा समय-समय पर जारी दिशा-निर्देशों का भी पालन करना अनिवार्य होगा। पात्रता के लिए आवश्यक शर्तों के अनुसार संस्था का विधिवत पंजीकृत होना आवश्यक है। गौ संरक्षण, पशुपालन या सामाजिक क्षेत्र में कार्य अनुभव रखने वाली संस्थाओं को वरीयता दी जाएगी। इसके अलावा विगत तीन वर्षों के लेखा परीक्षण प्रतिवेदन, आयकर/जीएसटी/पैन पंजीकरण (जहां लागू हो) तथा संस्था के विरुद्ध किसी आपराधिक या वित्तीय अनियमितता का मामला लंबित न होना आवश्यक है। आवेदन के लिए संस्था को पंजीकरण प्रमाण पत्र, संस्था का संविधान/उद्देश्य, अनुभव प्रमाण पत्र, पिछले तीन वर्षों का वित्तीय विवरण एवं शपथ पत्र सहित निर्धारित प्रारूप में अपना प्रस्ताव जमा करना होगा।

इच्छुक संस्थाएं “EOI for Operation of Gau Ashray Sthal” अंकित सीलबंद लिफाफे में अपना प्रस्ताव 14 अगस्त 2026 को शाम 05:00 बजे तक मुख्य पशु चिकित्साधिकारी, विकास भवन, गाजीपुर स्थित कार्यालय में जमा कर सकती हैं। प्राप्त प्रस्तावों का परीक्षण चयन समिति द्वारा किया जाएगा। पात्र संस्थाओं को प्रस्तुतीकरण के लिए आमंत्रित किया जा सकता है तथा अंतिम निर्णय चयन समिति द्वारा लिया जाएगा। चयनित संस्था को पशुपालन विभाग के साथ एमओयू (Memorandum of Understanding) करना होगा, जिसके आधार पर तीन वर्षों तक गोआश्रय स्थल का संचालन किया जाएगा। गोआश्रय स्थल में संरक्षित गोवंशों के भरण-पोषण के लिए शासन द्वारा निर्धारित 50 रुपये प्रति गोवंश प्रतिदिन की दर से धनराशि डीबीटी के माध्यम से संस्था को मासिक रूप से उपलब्ध कराई जाएगी। गोआश्रय स्थल संचालन में किसी भी प्रकार की कमी पाए जाने पर संस्था से संचालन कार्य वापस लिया जा सकता है। सक्षम प्राधिकारी को किसी भी या सभी प्रस्तावों को बिना कारण बताए निरस्त करने का अधिकार सुरक्षित रहेगा।

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