गाजीपुर| जिलाधिकारी अनुपम शुक्ला ने जन्म एवं मृत्यु के विलंबित पंजीकरण के संबंध में जानकारी देते हुए बताया कि भारत के राजपत्र में प्रकाशित ऐक्ट-2026 के अनुपालन में आवश्यक कार्रवाई सुनिश्चित करने के लिए पूर्व में ही निर्देश जारी किए जा चुके हैं।जिलाधिकारी ने बताया कि इस संबंध में उनके कार्यालय की ओर से 10 अगस्त 2026 को आदेश जारी कर संबंधित अधिकारियों को नियमानुसार आवश्यक अग्रेतर कार्रवाई सुनिश्चित करने के निर्देश दिए गए थे। हालांकि, आदेश जारी किए जाने के समय इस विषय में चिकित्सा, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग, उत्तर प्रदेश शासन की ओर से शासनादेश प्राप्त नहीं हुआ था। उन्होंने संबंधित अधिकारियों को निर्देशित किया कि शासन स्तर से प्राप्त होने वाले दिशा-निर्देशों के अनुरूप ही जन्म एवं मृत्यु के विलंबित पंजीकरण से संबंधित मामलों में नियमानुसार आगे की कार्रवाई सुनिश्चित की जाए।