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गैंगस्टर एक्ट के अभियुक्त को तीन वर्ष की सजा, पांच हजार रुपये जुर्माना

ब्यूरो 17-08-2026

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गाजीपुर। पुलिस महानिदेशक उत्तर प्रदेश लखनऊ द्वारा चलाए जा रहे ऑपरेशन कन्विक्शन के तहत मॉनिटरिंग सेल एवं अभियोजन की प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप गैंगस्टर एक्ट के एक अभियुक्त को न्यायालय ने तीन वर्ष के साधारण कारावास और पांच हजार रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई है।

पुलिस के अनुसार, थाना दुल्लहपुर में पंजीकृत मु0अ0सं0 135/2023, धारा 3(1) गैंगस्टर एक्ट से संबंधित मुकदमे में अभियुक्त गूंगा खरवार पुत्र लाखन, निवासी त्रिपुरा कॉलोनी, भोजपुर, बिहार को दोषी पाए जाने पर धारा 3(1) गैंगस्टर एक्ट के तहत तीन वर्ष के साधारण कारावास से दंडित किया गया। न्यायालय ने अभियुक्त पर 5,000 रुपये का अर्थदंड भी लगाया है। अर्थदंड अदा नहीं करने पर अभियुक्त को 90 दिन का अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा। पुलिस विभाग के अनुसार, ऑपरेशन कन्विक्शन के अंतर्गत गंभीर अपराधों में प्रभावी पैरवी के माध्यम से दोषियों को सजा दिलाने की कार्रवाई लगातार जारी है। मॉनिटरिंग सेल एवं अभियोजन की समन्वित पैरवी से अभियुक्त को सजा दिलाई गई।

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