गाजीपुर। पुलिस महानिदेशक उ0प्र0 लखनऊ द्वारा चलाये जा रहे अभियान “OPERATION CONVICTION” के अन्तर्गत पुलिस अधीक्षक गाजीपुर के निर्देशन में मॉनिटरिंग सेल व अभियोजन द्वारा की गयी प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप 01 नफर अभियुक्त को न्यायालय द्वारा दोषी करार देते हुए सजा दी गयी।
08.08.2023 को मॉनिटरिंग सेल व अभियोजन द्वारा थाना बरेसर पर पंजीकृत मु0अ0सं0 46/2022 धारा 363,366,376D भादवि व 5/6 पाक्सो एक्ट से सम्बन्धित प्रकरण में 01 नफर अभियुक्त रोहित बिन्द पुत्र निर्मल बिन्द निवासी सिपाह (मनरिया) थाना बरेसर जनपद गाजीपुर को माननीय न्यायालय गाजीपुर द्वारा दोषी करार देते हुए धारा 363 भादवि में 04 वर्ष का कारावास व 5000 रुपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया। अर्थदण्ड अदा न करने पर 01 माह के अतिरिक्त कारावास से दण्डित किया जायेगा तथा धारा 366 भादवि में 07 वर्ष का कारावास व 5000 रुपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया, अर्थदण्ड अदा न करने पर 01 माह के अतिरिक्त कारावास से दण्डित किया जायेगा। धारा 376 भादवि में दण्डित न करते हुए दोषसिद्ध को धारा 5/6 पाक्सो अधिनियम में 20 वर्ष का कारावास व 15000 रुपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया। अर्थदण्ड अदा न करने पर 06 माह के अतिरिक्त कारावास से दण्डित किया जायेगा।