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कर प्रणाली में पारदर्शिता बनाए रखने के लिए एमनेस्टी योजनाओं का उद्देश्य कर दायित्वों को स्पष्ट करना और अनुपालन को बढ़ावा देना होना चाहिए

ब्यूरो 31-01-2025

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गाजीपुर। राज्य कर कार्यालय में 3090 शासन, लखनऊ द्वारा राज्य कर विभाग हेतु संचालित एमनेस्टी योजना के बारे में डा० शमशेर जमदग्नि, संयुक्त आयुक्त (कार्यपालक) राज्य कर, संभाग-बी, वाराणसी द्वारा टैक्स बार एसोसिएशन के साथ एक विशेष बैठक का आयोजन किया गया।

जिसमें टैक्स बार एसोसिएशन के उपाध्यक्ष धीरज कुमार, मंत्री सुनील राय, पूर्व अध्यक्ष सीताराम गुप्ता, पूर्व मंत्री राघवेन्द्र दत्त तिवारी के साथ अनेक विद्वान अधिवक्ताओं द्वारा सहभागिता की गयी। विशिष्ट बैठक में संयुक्त आयुक्त द्वारा एमनेस्टी स्कीम के बारे में जानकारी प्रदान की गयी कि यह योजना वस्तु एवं सेवा कर अधिनियम 2017 के अन्तर्गत वित्तीय वर्ष 2017-18,  2018-19 तथा 2019-20 से सम्बन्धित पारित किये गये न्याय निर्णय आदेशों के द्वारा या आदेशों के सम्बन्ध में है, जो आगामी 31 जनवरी 2025 तक निरन्तर लागू है। इस महत्वपूर्ण योजना के माध्यम से व्यापारी बन्धु अपना बकाया कर जमा करते हुए तत्सम्बन्ध में ब्याज व अर्थदण्ड की माफी करवा सकते हैं। इसके अलावा यह योजना उन व्यापारियों पर भी लागू होती है जिनके पंजीयन पूर्व में निरस्त किये जा चुके हैं। बैठक के दौरान विद्वान अधिवक्ताओं द्वारा उठाई गयी अनेक विधिक एवं तकनीकी समस्या एवं जिज्ञासाओं का राज्य कर कार्यालय के अधिकारियों द्वारा भी विधिवत समाधान प्रस्तुत किया गया। संयुक्त आयुक्त द्वारा उपस्थित समस्त विद्वान अधिवक्ता के माध्यम से जनपद गाजीपुर के समस्त व्यापारी बन्धुओं का आह्वान किया गया, कि वे उ0प्र0 शासन, लखनऊ द्वारा संचालित इस योजना का विधिवत लाभ लें।

उक्त बैठक के आयोजन में राज्य कर कार्यालय, गाजीपुर के कार्यालयाध्यक्ष जयसेन, उपायुक्त शर्वेश कुमार सिंह, सहायक आयुक्त राजेश ओझा.डा. सतीश कुमार सिंह, राहुल मिश्रा तथा प्रभात कुमार सिंह सहित समस्त राज्य कर अधिकारियों की विशिष्ट उपस्थिति रही। जिनके द्वारा विद्वान अधिवक्ताओं एवं सम्बन्धित व्यापारियों को प्रश्नगत विशिष्ट योजना के सम्बन्ध में राज्य कर कार्यालय से समय समाधान व सहयोग का आश्वासन प्रदान किया गया।

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