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हत्‍यारोपी को कोर्ट ने सुनाई आजीवन कारावास की सजा, लगाया 35 हजार का अर्थदण्‍ड

ब्यूरो 31-01-2025

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गाजीपुर। अपर सत्र न्यायाधीश प्रथम शक्ति सिंह की अदालत ने शुक्रवार को हत्या के मामले में अभियुक्त को आजीवन कारावास के साथ ही 35 हजार रुपये के अर्थदंड से दण्डित करते हुए अर्थदंड की धनराशि में से आधी धनराशि मृतका के पुत्र बृजेश को देने का आदेश दिया है।

अभियोजन के अनुसार थाना रेवतीपुर गांव कल्यानपुर निवासी मंगला सिंह यादव ने थाना रेवतीपुर में इस आशय की तहरीर दी। मामले की विस्तृत जानकारी देते हुए बताया की उनका लड़का मन्नू यादव अपनी पत्नी बच्चो के साथ अलग मकान बना कर रहता है। उसका मकान , उनके मकान से 100 मीटर पूरब की ओर है । मन्नू मुंबई में काम करता है और अभी 10 दिन पहले ही वापस गया है । उनकी बहु प्रेमशीला देवी अपने चार छोटे बच्चो के साथ दिनांक 6 अक्टूबर 2015 को रास्ते में थी तभी करीब रात 10:30 बजे उन्हें मन्नू के घर की तरफ से फायर की आवाज  सुनाई दी। परिवार के सभी लोग, उस वक्त तक अभी जग ही रहे थे , वे तुरंत घर की तरफ टॉर्च लेकर दौड़े। उन्होंने मन्नू के घर के पश्चिम तरफ से राजेश कुमार यादव को टार्च की रोशनी व बिजली की रोशनी में जाते हुए पहचाना। राजेश के दाहिने हाथ मे असलहा था और वह उत्तर की तरफ भाग गया। वो जब घर के अंदर गए तो देखा कि बहु प्रेमशीला जमीन पर गिरी पड़ी थी जिसके सीने में गोली लगी थी। वो दर्द से तड़प रही थी। और बार बार राजेश द्वारा गोली मारने की बात कह रही थी । उसके बच्चे इस घटना से काफी घबरा गए थे , और बिलख कर रो रहे थे। राजेश गोली मार कर भाग गया तथा और मन्नू का लड़का बृजेश (5 वर्ष) मड़ई में पड़ी हुई चारपाई पर तड़प रहा था। उसको भी गोली लगी थी। तत्परता के साथ लोगो की मदद से प्रेमशीला व बृजेश को सदर अस्पताल ले जाया गया। वहां से डॉक्टर ने वाराणसी ट्रामा के लिए रेफर कर दिया। ट्रामा के निकलते हुए नंदगंज जाते जाते रास्ते मे ही प्रेमशीला की मौत हो गई।इसके तुरंत बाद वापस गाजीपुर सिंह अस्पताल में बृजेश को भर्ती कराया गया और थाने में सूचना दी गई।

वादी की सूचना के आधार पर थाना रेवतीपुर में आरोपी के विरुद्ध मुकदमा दर्ज किया गया । पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया । और विवेचना उपरान्त आरोपी के विरुद्ध न्यायालय में आरोप पत्र पेश किया। दौरान विचारण अभियोजन की तरफ से सहायक शासकीय अधिवक्ता नीरज श्रीवास्तव ने कुल 13 गवाहो को पेश किया। शुक्रवार को दोनो पक्षों की बहस सुनने के बाद न्यायालय ने अभियुक्त को उपरोक्त सजा सुनाते हुए आरोपी को जेल भेज दिया।

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