गाजीपुर। पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग द्वारा पिछड़ी जाति के गरीब व्यक्तियों की पुत्रियों की शादी हेतु “शादी अनुदान योजना” संचालित की जा रही है। वित्तीय वर्ष 2024-25 के लिए जनपद को 1908 लाभार्थियों का भौतिक लक्ष्य प्राप्त हुआ है, जिसमें से अब तक 1372 लाभार्थियों को लाभान्वित किया जा चुका है। इस योजना के तहत पात्र परिवारों को शादी के लिए 20,000 रुपये का अनुदान दिया जा रहा है।
शासन ने हाल ही में इस योजना की पात्रता में परिवर्तन किया है। अब ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों के आवेदकों के लिए वार्षिक आय सीमा बढ़ाकर 1,00,000 रुपये (एक लाख रुपये) कर दी गई है, ताकि अधिक लोग इस योजना का लाभ उठा सकें। इस योजना के तहत विवाह के लिए लड़की की आयु 18 वर्ष और लड़के की आयु 21 वर्ष या उससे अधिक होनी चाहिए।
आवेदन ऑनलाइन करने की अंतिम तिथि 2024-25 के वित्तीय वर्ष की समाप्ति से पहले है। जिन परिवारों की लड़कियों की शादी मार्च 2025 तक होने वाली है, वे अग्रिम आवेदन करके योजना का लाभ प्राप्त कर सकते हैं। इसके लिए आवेदक को आधार कार्ड, वार्षिक आय प्रमाण पत्र, जाति प्रमाण पत्र, बैंक पासबुक, शादी कार्ड और उम्र प्रमाण पत्र के साथ आवेदन करना होगा।
आवेदन प्रक्रिया के तहत ग्रामीण क्षेत्र के आवेदक अपने संबंधित विकास खंड कार्यालय और शहरी/नगर क्षेत्र के आवेदक अपने संबंधित तहसील कार्यालय में आवेदन ऑनलाइन कर सकते हैं। जिला पिछड़ा वर्ग कल्याण अधिकारी, गिरिजा शंकर सरोज ने सभी इच्छुक लाभार्थियों से अपील की है कि वे अपनी शादी अनुदान आवेदन पत्र को वेबसाइट www.shadianudan.upsdc.gov.in पर ऑनलाइन भरकर संबंधित कार्यालय में दाखिल करें।