गाजीपुर। जिले के सभी खंड शिक्षा अधिकारियों को निर्देश दिया गया है कि कार्यालय और विद्यालय आने वाले सभी अधिकारी, कर्मचारी एवं अध्यापक अनिवार्य रूप से दोपहिया वाहन पर हेलमेट और चारपहिया वाहन में सीट बेल्ट का उपयोग करें। यह आदेश उत्तर प्रदेश शासन के परिवहन अनुभाग-3 द्वारा जारी निर्देशों और सर्वोच्च न्यायालय की सड़क सुरक्षा समिति के दिशानिर्देशों के अनुपालन में जारी किया गया है।
निर्देशों के अनुसार, दोपहिया वाहन चालकों और उनके पीछे बैठने वाले सहयात्रियों के लिए हेलमेट पहनना अनिवार्य किया गया है। साथ ही, चारपहिया वाहन चालकों को वाहन चलाते समय मोबाइल फोन के प्रयोग से बचने और सभी यात्रियों को सीट बेल्ट लगाने के निर्देश दिए गए हैं। इन नियमों के अनुपालन को सुनिश्चित करने के लिए कार्यालयों और विद्यालयों के प्रवेश द्वार पर सुरक्षाकर्मियों द्वारा हेलमेट और सीट बेल्ट की जांच की जाएगी। बिना इन सुरक्षा उपायों के किसी भी अधिकारी, कर्मचारी या शिक्षक को प्रवेश की अनुमति नहीं दी जाएगी। आदेश का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी।
सड़क सुरक्षा को बढ़ावा देने और सभी को इसके प्रति जागरूक करने के उद्देश्य से कर्मचारियों और अध्यापकों को हेलमेट और सीट बेल्ट का नियमित उपयोग करने के लिए प्रेरित किया जाएगा। जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी हेमंत राव ने सभी खंड शिक्षा अधिकारियों को निर्देश दिया है कि इन नियमों का कड़ाई से पालन सुनिश्चित कराया जाए ताकि जिले में सड़क सुरक्षा नियमों का प्रभावी क्रियान्वयन हो सके।