गाजीपुर। समाज कल्याण विभाग द्वारा अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति एवं सामान्य वर्ग के निर्धन व्यक्तियों की पुत्रियों की शादी के लिए शादी अनुदान योजना को पुनः संचालित कर दिया गया है। यह जानकारी जिला समाज कल्याण अधिकारी राम नगीना यादव ने दी।
उन्होंने बताया कि इस योजना के तहत केवल ऑनलाइन आवेदन ही मान्य होंगे, जो विभाग की आधिकारिक वेबसाइट http://shadianudan.upsdc.gov.in पर किए जा सकते हैं। आवेदन करने के लिए आवेदकों को निम्नलिखित दस्तावेज तैयार रखने होंगे:
- आधार कार्ड एवं उससे लिंक मोबाइल नंबर
- जाति प्रमाण पत्र एवं आय प्रमाण पत्र
- बैंक पासबुक की प्रथम पृष्ठ की प्रति (जिसमें बैंक खाता संख्या, शाखा का नाम एवं IFSC कोड स्पष्ट रूप से अंकित हो)
- शादी का कार्ड या शादी प्रमाण पत्र
ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया
- ई-केवाईसी: आवेदक एवं उसकी पुत्री का आधार-आधारित ई-केवाईसी अनिवार्य होगा।
- आधार प्रमाणीकरण: आधार लिंक मोबाइल नंबर पर प्राप्त OTP के माध्यम से लॉगिन कर आवेदन भरा जा सकेगा।
- आय सीमा:
- शहरी क्षेत्र के लिए वार्षिक आय ₹56,460 से अधिक नहीं होनी चाहिए।
- ग्रामीण क्षेत्र के लिए वार्षिक आय ₹46,080 से अधिक नहीं होनी चाहिए।
- विवाह आयु:
- पुत्री की आयु 18 वर्ष या अधिक तथा वर की आयु 21 वर्ष या अधिक होनी चाहिए।
- अनुदान स्वीकृति:
- प्रथम आवक-प्रथम पावक (First Come, First Serve) के आधार पर बजट सीमा तक अनुदान प्रदान किया जाएगा।
- विधवा एवं दिव्यांग आवेदकों को प्राथमिकता दी जाएगी।
- आवेदन की समय-सीमा:
- विवाह की तिथि से 90 दिन पूर्व या 90 दिन बाद तक आवेदन किया जा सकता है।
- आवेदन की गणना वित्तीय वर्ष (1 अप्रैल से 31 मार्च) के बीच होगी।
- परिवार की पात्रता:
- अधिकतम दोपुत्रियों की शादी के लिए ही अनुदान दिया जाएगा।
आवेदक फाइनल सबमिट से पहले अपनी प्रविष्टियों में संशोधन कर सकते हैं, लेकिन अंतिम सबमिट के बाद कोई परिवर्तन संभव नहीं होगा। यह योजना पूर्णतः निःशुल्क है। इच्छुक एवं पात्र आवेदक शीघ्र ही http://shadianudan.upsdc.gov.in पर आवेदन करें।