गाजीपुर। जनपद में आगामी पर्व एवं त्यौहारों को शांतिपूर्ण और सुव्यवस्थित ढंग से सम्पन्न कराने के उद्देश्य से जिला प्रशासन द्वारा निषेधाज्ञा लागू कर दी गई है।
महत्वपूर्ण तिथियाँ एवं शांति व्यवस्था का संज्ञान:
जनपद में उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा परिषद की परीक्षाएँ दिनांक 24 फरवरी 2025 से दो सत्रों में प्रारंभ होंगी। साथ ही, आगामी प्रमुख पर्व निम्नलिखित तिथियों को मनाए जाएंगे:
महाशिवरात्रि – 26 फरवरी 2025
होलिका दहन – 13 मार्च 2025
होली – 14 मार्च 2025
ईद उल फितर – 31 मार्च 2025
राम नवमी – 6 अप्रैल 2025
महावीर जयंती – 10 अप्रैल 2025
डॉ. भीमराव आंबेडकर जयंती – 14 अप्रैल 2025
गुड फ्राइडे – 18 अप्रैल 2025
असामाजिक तत्वों द्वारा अफवाहें फैलाकर शांति व्यवस्था को भंग करने की संभावनाओं को ध्यान में रखते हुए, जनपद में कानून एवं व्यवस्था बनाए रखना अनिवार्य है।
धारा-163 के अंतर्गत निषेधाज्ञा लागू:
जनपद गाजीपुर में भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023 की धारा-163 के अंतर्गत निषेधाज्ञा तत्काल प्रभाव से लागू कर दी गई है। आदेश जिला मजिस्ट्रेट आर्यका अखौरी द्वारा पारित किया गया है। आदेश तात्कालिक परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए एकपक्षीय रूप से जारी किया गया है।
निषेधाज्ञा के मुख्य बिंदु:
धारा-223 के तहत दंडनीय अपराध – आदेश के किसी भी अंश का उल्लंघन भा. न्याय संहिता की धारा-223 के अंतर्गत दंडनीय होगा।
भीड़ एकत्रित करने पर प्रतिबंध – पाँच या अधिक व्यक्ति किसी सार्वजनिक स्थान पर एकत्र नहीं होंगे, न ही कोई गैर-कानूनी सभा या प्रदर्शन किया जाएगा।
शस्त्रों का निषेध – कोई भी व्यक्ति अपने लाइसेंसी अथवा गैर-लाइसेंसी शस्त्र लेकर नहीं चलेगा। आग्नेयास्त्र, तेजाब, लाठी, बल्लम आदि प्रतिबंधित रहेंगे।
वाहनों एवं संपत्तियों की सुरक्षा – सार्वजनिक मार्गों पर जुलूस या गिरोह बनाकर किसी भी प्रकार की तोड़फोड़, संपत्ति को नुकसान पहुंचाना या अवरोध उत्पन्न करना निषिद्ध होगा।
अफवाहों पर प्रतिबंध – कोई भी व्यक्ति गलत खबरें या अफवाहें फैलाने अथवा प्रचारित करने से बचे।
मूर्ति स्थापना व विसर्जन – पूर्व निर्धारित स्थानों से हटकर किसी अन्य स्थान पर देवी-देवता की मूर्ति स्थापना एवं विसर्जन नहीं किया जाएगा।
परंपरागत जुलूसों पर छूट – धार्मिक जुलूस, शव यात्रा, परंपरागत व निर्धारित मार्गों पर गुजरने वाले आयोजनों पर निषेधाज्ञा लागू नहीं होगी।
दोपहिया वाहनों पर नियमन – दोपहिया वाहन पर अधिकतम दो व्यक्ति ही यात्रा कर सकेंगे।
आदेश की अवधि:
यह निषेधाज्ञा दिनांक 20 फरवरी 2025 से आगामी दो माह तक अथवा इसके पूर्व प्रशासन द्वारा वापस लिए जाने तक प्रभावी रहेगी। जिला मजिस्ट्रेट गाजीपुर द्वारा हस्ताक्षरित यह आदेश न्यायालय की मुद्रा से मुद्रांकित होकर दिनांक 20 फरवरी 2025 को जारी किया गया।