गाजीपुर। उत्तर प्रदेश पुलिस महानिदेशक के निर्देश पर चलाए जा रहे अभियान “ऑपरेशन कन्विक्शन” के तहत गाजीपुर जिले में मॉनिटरिंग सेल और अभियोजन की प्रभावी पैरवी के परिणामस्वरूप एक अभियुक्त को कठोर सजा सुनाई गई है।
गाजीपुर के थाना नोनहरा में दर्ज मुकदमा संख्या 473/2017 (धारा 354(क) भादवि, 7/8 पॉक्सो एक्ट एवं 3(2)5 एससी/एसटी एक्ट) के तहत आरोपी अब्बास पुत्र सज्जू (निवासी ग्राम पारा, थाना नोनहरा, जनपद गाजीपुर) के खिलाफ अदालत में लगातार प्रभावी पैरवी की गई। मामले में सुनवाई के दौरान अभियोजन पक्ष ने ठोस साक्ष्यों और प्रभावी दलीलों के माध्यम से आरोपी को दोषी साबित किया। इसके फलस्वरूप माननीय न्यायालय ने अभियुक्त को धारा 7/8 पॉक्सो एक्ट के तहत 4 वर्ष के कारावास और 15,000 रुपये के आर्थिक दंड की सजा सुनाई।
इस निर्णय को अपराधियों के खिलाफ ऑपरेशन कन्विक्शन के तहत पुलिस एवं अभियोजन की बड़ी सफलता के रूप में देखा जा रहा है। प्रशासन का कहना है कि ऐसे मामलों में कठोर कार्रवाई जारी रहेगी, जिससे पीड़ितों को न्याय मिले और समाज में अपराध पर लगाम लगे।