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आंगनवाड़ी कार्यकत्री पदों के लिए दस्तावेज़ सत्यापन 3 मार्च को

ब्यूरो 01-03-2025

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गाजीपुर। जनपद गाजीपुर के शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों में संचालित 16 बाल विकास परियोजनाओं में आंगनवाड़ी कार्यकत्री के मानदेय आधारित रिक्त पदों पर भर्ती हेतु चयन प्रक्रिया जारी है। चयन समिति द्वारा अभ्यर्थियों के दस्तावेज़ों के सत्यापन के लिए पूर्व में 20 फरवरी 2025 की तिथि निर्धारित की गई थी, लेकिन कई अभ्यर्थी निर्धारित तिथि पर उपस्थित नहीं हुए।

इसके अलावा, कुछ अभ्यर्थियों द्वारा एक से अधिक केंद्रों पर आवेदन करने और समान दावे प्रस्तुत करने के कारण अन्य अभ्यर्थियों को भी पुनः दस्तावेज़ सत्यापन का अवसर दिया जा रहा है। इसी क्रम में अब 03 मार्च 2025 को श्री बालेश्वर पाण्डेय, औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान, प्रसादपुर, छावनी लाइन, गाजीपुर में दस्तावेज़ सत्यापन किया जाएगा।

आवश्यक दस्तावेज़ और अनिवार्य निर्देश

अभ्यर्थियों को अपने आवेदन पत्र में दिए गए विवरण से संबंधित सभी मूल शैक्षणिक अभिलेख, प्रमाण-पत्र, अंकपत्र, आधार कार्ड तथा यदि आरक्षण से संबंधित दावा किया गया है, तो उससे संबंधित प्रमाण-पत्र लाना अनिवार्य होगा। इनमें निम्नलिखित प्रमाण-पत्र सम्मिलित हैं:

  • निवास प्रमाण-पत्र
  • स्वतंत्रता संग्राम सेनानी आश्रित प्रमाण-पत्र
  • आय प्रमाण-पत्र
  • विधवा प्रमाण-पत्र
  • जाति प्रमाण-पत्र
  • तलाकशुदा/परित्यक्ता प्रमाण-पत्र
  • दिव्यांगता प्रमाण-पत्र
  • आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग (EWS) प्रमाण-पत्र

अभ्यर्थियों को सभी मूल प्रमाण-पत्रों के साथ उनकी स्वप्रमाणित छायाप्रति भी लानी होगी।

सत्यापन तिथि एवं समय

दिनांक: 03 मार्च 2025
समय: प्रातः 10:00 बजे
स्थान: श्री बालेश्वर पाण्डेय, औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान, प्रसादपुर, छावनी लाइन, गाजीपुर

महत्वपूर्ण जानकारी

डिप्टी कलेक्टर/जिला कार्यक्रम अधिकारी ज्योति चौरसिया ने बताया कि जिन अभ्यर्थियों के दस्तावेज़ों का सत्यापन किया जाना है, उनकी सूची गाजीपुर जनपद की एन.आई.सी. वेबसाइट (https://ghazipur.nic.in) पर उपलब्ध है। इसके अलावा, यह सूची विकास भवन स्थित जिला कार्यक्रम अधिकारी कार्यालय तथा सभी बाल विकास परियोजना कार्यालयों के सूचना पट पर भी चस्पा की गई है।अभ्यर्थियों को निर्धारित तिथि और स्थान पर दस्तावेज़ सत्यापन के लिए स्वयं उपस्थित होना अनिवार्य है। यदि कोई अभ्यर्थी आवश्यक मूल दस्तावेज़ों के साथ उपस्थित नहीं होता है, तो उसके अभ्यर्थन पर विचार नहीं किया जाएगा, जिसके लिए वह स्वयं उत्तरदायी होगा। दस्तावेज़ सत्यापन हेतु किसी भी प्रकार का यात्रा भत्ता देय नहीं होगा।

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