गाजीपुर। पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग द्वारा संचालित शादी अनुदान योजना के तहत पिछड़ी जाति के गरीब व्यक्तियों की पुत्रियों की शादी के लिए रु. 20,000 का अनुदान प्रदान किया जाता है। वित्तीय वर्ष 2024-25 के लिए जनपद गाजीपुर को 1908 लाभार्थियों का लक्ष्य प्राप्त हुआ था, जिसके सापेक्ष अब तक 1372 लाभार्थियों को लाभान्वित किया जा चुका है।
आय सीमा बढ़ाई गई, अधिक लाभार्थियों को मिलेगा लाभ
प्रदेश सरकार ने ग्रामीण व शहरी क्षेत्रों के आवेदकों की वार्षिक आय सीमा को बढ़ाकर रु. 1,00,000 कर दिया है, जिससे अधिक संख्या में पात्र व्यक्तियों को इस योजना का लाभ मिल सके।
शादी अनुदान के लिए आवश्यक पात्रता
आयु सीमा:
पुत्री की आयु 18 वर्ष या उससे अधिक होनी चाहिए।
वर की आयु 21 वर्ष या उससे अधिक होनी चाहिए।
आवेदन की समय-सीमा:
शादी की तिथि से 03 माह पूर्व एवं 03 माह बाद तक आवेदन किया जा सकता है।
वित्तीय वर्ष 2024-25 की समाप्ति निकट होने के कारण मार्च 2025 में होने वाली शादियों के लिए मार्च माह में ही आवेदन किया जाना आवश्यक है।
ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया
इच्छुक लाभार्थी www.shadianudan.upsdc.gov.in पर ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। आवेदन के साथ निम्नलिखित दस्तावेजों को संलग्न करना अनिवार्य है:
- आवेदक (माता-पिता/अभिभावक) का आधार कार्ड
- वार्षिक आय प्रमाण पत्र
- जाति प्रमाण पत्र
- बैंक पासबुक की प्रति
- शादी कार्ड (मूल प्रति)
- वर एवं कन्या का आयु प्रमाण पत्र
आवेदन कहां करें?
- ग्रामीण क्षेत्र के आवेदक: संबंधित विकास खंड कार्यालय में आवेदन करें।
- शहरी/नगर क्षेत्र के आवेदक: संबंधित तहसील कार्यालय में आवेदन करें।
जिला पिछड़ा वर्ग कल्याण अधिकारी, गिरिजा शंकर सरोज ने सभी पात्र आवेदकों से समय सीमा समाप्त होने से पहले आवेदन करने की अपील की है, ताकि वे इस योजना का लाभ प्राप्त कर सकें।