गाजीपुर। जनपदवासियों के लिए एक महत्वपूर्ण अवसर के तहत वृहद राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन 8 मार्च 2025 (शनिवार) को किया जाएगा। यह आयोजन जनपद न्यायालय, गाजीपुर, वाह्य न्यायालय सैदपुर व मुहम्मदाबाद, तथा ग्राम न्यायालय जखनियाँ व जमानियाँ समेत अन्य सरकारी प्रतिष्ठानों में किया जाएगा।
जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, गाजीपुर के पूर्णकालिक सचिव विजय कुमार-प्ट (अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश) ने जानकारी दी कि इस लोक अदालत में पूर्व की भांति राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण द्वारा निर्देशित विभिन्न प्रकार के मामलों का निपटारा किया जाएगा। इनमें उत्तराधिकार प्रमाण पत्र संबंधी मामले, छोटे व लघु दाण्डिक वाद, पारिवारिक विवाद, धारा-138 एन.आई. एक्ट (चेक बाउंस मामले), स्टाम्प व पंजीयन वाद, मोटर अधिनियम वाद, चकबंदी वाद, श्रम वाद, उपभोक्ता फोरम वाद, वाट-माप प्रचलन अधिनियम वाद, कराधान प्रकरण, बिजली चोरी के वाद, तथा सुलह-समझौता व मध्यस्थता के माध्यम से वैवाहिक विवादों का समाधान शामिल हैं।
लोक अदालत के माध्यम से लोगों को शीघ्र व कम खर्च में न्याय प्राप्त होगा। न्यायिक प्रक्रिया को सरल व सुगम बनाने के उद्देश्य से आयोजित इस कार्यक्रम में अधिक से अधिक वादों का निस्तारण करने की योजना है, जिससे आमजन को अधिक लाभ मिल सके। जनपदवासियों से अपील की गई है कि वे इस अवसर का लाभ उठाते हुए अपने लंबित मामलों के निस्तारण हेतु राष्ट्रीय लोक अदालत में भाग लें।