गाजीपुर। आबकारी आयुक्त उत्तर प्रदेश, प्रयागराज के निर्देशानुसार 22 मार्च 2025 को जिला आबकारी अधिकारी गाजीपुर ने सभी आबकारी निरीक्षकों की उपस्थिति में सत्र 2025-26 के नव आवंटित ठेकेदारों की बैठक आयोजित की। बैठक में आबकारी दुकानों के संचालन से संबंधित विभिन्न निर्देश जारी किए गए।
निर्देशों में शामिल प्रमुख बिंदु:
- प्रतिभूति धनराशि जमा: आबकारी नीति के तहत समयानुसार प्रतिभूति धनराशि जमा करनी होगी।
- कोटा उठान: देशी शराब दुकानों का वार्षिक कोटा तथा कंपोजिट दुकानों पर निर्धारित एम.जी.आर. का मासिक एवं त्रैमासिक उठान सुनिश्चित करना होगा।
- पॉस मशीन से बिक्री: सभी दुकानों पर शत-प्रतिशत बिक्री पॉस मशीनों से की जाएगी और ऑनलाइन पेमेंट की सुविधा अनिवार्य होगी।
- साइन बोर्ड का पालन: दुकानों पर नियमानुसार साइन बोर्ड लगाने के निर्देश दिए गए।
पॉस मशीन हस्तांतरण की प्रक्रिया:
31 मार्च 2025 को रात 10 बजे के बाद पुराने अनुज्ञापी अपनी पॉस मशीनें क्षेत्रीय आबकारी निरीक्षकों को जमा करेंगे। इसके बाद 1 अप्रैल 2025 को रात 12 बजे के पश्चात् नव आवंटियों को पॉस मशीनें हस्तगत कर दी जाएंगी।
सख्त चेतावनी:
सभी नव आवंटियों को सख्त हिदायत दी गई कि रातों-रात करोड़पति बनने के प्रलोभन में न आएं और सरकार द्वारा निर्धारित लाभ/मार्जिन मनी में संतोष कर नियमानुसार दुकान संचालन करें। आबकारी अधिनियम के तहत धारा 60-क जैसी कड़ी धाराओं का प्रावधान अवैध कार्यों के खिलाफ लागू किया गया है, इसलिए किसी भी गैरकानूनी गतिविधि में संलिप्त न हों। ठेकेदार द्वारा की गई किसी भी गलती का संपूर्ण उत्तरदायित्व अनुज्ञापी का ही होगा।
ट्रेनिंग की व्यवस्था:
सोमवार और मंगलवार को नव आवंटियों को पॉस मशीन संचालन से संबंधित प्रशिक्षण दिया जाएगा।
दूरी संबंधी दिशानिर्देश:
सभी आवंटियों को यह भी निर्देशित किया गया कि दुकानें हाईवे से 220 मीटर तथा मंदिर, विद्यालय आदि से नियमानुसार निर्धारित दूरी पर ही स्थापित की जाएं।
समस्या होने पर करें संपर्क:
किसी भी असुविधा की स्थिति में आबकारी अधिकारी एवं क्षेत्रीय आबकारी निरीक्षकों से सीधे संपर्क किया जा सकता है।