Skip to content
City Super Fast News

City Super Fast News

Your Voice…

Primary Menu

जिला आबकारी अधिकारी ने नए-पुराने शराब ठेकेदारों के लिए जारी की गाइडलाइन

ब्यूरो 22-03-2025

हमारे पोस्ट को करें:

  • Share on X (Opens in new window) X
  • Share on Facebook (Opens in new window) Facebook
  • Share on LinkedIn (Opens in new window) LinkedIn
  • Share on Tumblr (Opens in new window) Tumblr
  • Share on Pinterest (Opens in new window) Pinterest
  • Share on WhatsApp (Opens in new window) WhatsApp
IMG-20250322-WA0035

गाजीपुर। आबकारी आयुक्त उत्तर प्रदेश, प्रयागराज के निर्देशानुसार 22 मार्च 2025 को जिला आबकारी अधिकारी, गाजीपुर और सभी आबकारी निरीक्षकों की उपस्थिति में सत्र 2025-26 के सभी नए आवंटियों की बैठक आयोजित की गई। बैठक में जिला आबकारी अधिकारी ने आबकारी दुकानों के संचालन से संबंधित कई महत्वपूर्ण दिशा-निर्देश दिए।

गाइडलाइन के मुख्य बिंदु:

  1. प्रतिभूति धनराशि जमा: आबकारी नीति में निर्धारित समयानुसार प्रतिभूति धनराशि जमा करनी होगी।
  2. कोटा उठान: देशी शराब दुकानों के वार्षिक कोटा की उठान और कंपोजिट दुकानों पर निर्धारित एम.जी.आर. (मासिक एवं त्रैमासिक आधार पर) की समयानुसार उठान सुनिश्चित करनी होगी।
  3. पॉस मशीन का उपयोग: सभी दुकानों से 100% बिक्री पॉस मशीन से की जाएगी।
  4. ऑनलाइन भुगतान: प्रत्येक दुकान पर ऑनलाइन पेमेंट की सुविधा अनिवार्य होगी।
  5. साइन बोर्ड का नियमनुसार उपयोग: दुकानों पर साइन बोर्ड नियमानुसार लगाना होगा।

पुराने अनुज्ञापियों को जमा करनी होगी पॉस मशीन:
जिला आबकारी अधिकारी ने बताया कि 31 मार्च 2025 को रात 10 बजे के बाद सभी पुराने अनुज्ञापी अपनी पॉस मशीन क्षेत्रीय आबकारी निरीक्षकों को जमा करेंगे। इसके बाद, 1 अप्रैल 2025 को रात 12 बजे के पश्चात नए आवंटियों को पॉस मशीनें हस्तगत कर दी जाएंगी।

अनुज्ञापियों को सख्त हिदायत:
सभी नए आवंटियों को स्पष्ट निर्देश दिए गए कि रातों-रात करोड़पति बनने के चक्कर में किसी भी प्रकार के प्रलोभन में न आएं। उन्हें सरकार द्वारा निर्धारित मार्जिन मनी/लाभ में संतुष्ट रहकर आबकारी दुकानों का नियमानुसार संचालन करना होगा।

गलत कार्यों पर कड़ी कार्रवाई का प्रावधान:
आबकारी अधिनियम की धारा 60-क के तहत अवैध कार्यों में संलिप्त पाए जाने पर कड़े प्रावधानों के तहत कार्रवाई की जाएगी। अनुज्ञापियों को सचेत किया गया कि विक्रेता द्वारा की गई किसी भी गलती की पूरी जिम्मेदारी अनुज्ञापी की होगी।

पॉस मशीन ट्रेनिंग और दुकानों की दूरी का पालन अनिवार्य:
सोमवार और मंगलवार को नए आवंटियों को पॉस मशीन से संबंधित प्रशिक्षण दिया जाएगा। साथ ही, दुकानों की चौहद्दी हाईवे से 220 मीटर की दूरी पर और मंदिर, विद्यालय आदि से नियमानुसार दूरी पर सुनिश्चित करनी होगी।

समस्या होने पर सीधे करें संपर्क:
यदि किसी भी प्रकार की असुविधा हो तो अनुज्ञापी जिला आबकारी अधिकारी या क्षेत्रीय आबकारी निरीक्षकों से सीधे संपर्क कर सकते हैं।

संबंधित समाचार

Post navigation

Previous: जिलाधिकारी की अध्यक्षता में अंतर्विभागीय समन्वय बैठक संपन्न
Next: नए-पुराने शराब ठेकेदारों के लिए जिला आबकारी अधिकारी ने जारी की गाइडलाइन

हो सकता है आप चूक गए हों

bf3b5fc0-051a-4d79-aaa4-dae7d5d0e889

मां काली माता मंदिर के पुजारी हीरा बाबा का निधन, क्षेत्र में शोक की लहर

ब्यूरो 16-06-2026
8a2776ba-3639-4add-989b-f5aecf907455

प्लास्टिक उन्मूलन महाअभियान के तहत दो किलो प्रतिबंधित पॉलीथिन जब्त, ₹2 हजार जुर्माना वसूला

ब्यूरो 16-06-2026
CSF-Logo-500x280

डम्पर की टक्कर से युवक की मौत, परिवार पर टूटा दुखों का पहाड़

ब्यूरो 16-06-2026
CSF-Logo-500x280

खेत बंटवारे के विवाद में विधवा महिला से मारपीट, तीन पर मुकदमा

ब्यूरो 16-06-2026
Copyright © All rights reserved. | MoreNews by AF themes.