गाजीपुर। आबकारी आयुक्त उत्तर प्रदेश, प्रयागराज के निर्देशानुसार 22 मार्च 2025 को जिला आबकारी अधिकारी, गाजीपुर और सभी आबकारी निरीक्षकों की उपस्थिति में सत्र 2025-26 के सभी नए आवंटियों की बैठक आयोजित की गई। बैठक में जिला आबकारी अधिकारी ने आबकारी दुकानों के संचालन से संबंधित कई महत्वपूर्ण दिशा-निर्देश दिए।
गाइडलाइन के मुख्य बिंदु:
- प्रतिभूति धनराशि जमा: आबकारी नीति में निर्धारित समयानुसार प्रतिभूति धनराशि जमा करनी होगी।
- कोटा उठान: देशी शराब दुकानों के वार्षिक कोटा की उठान और कंपोजिट दुकानों पर निर्धारित एम.जी.आर. (मासिक एवं त्रैमासिक आधार पर) की समयानुसार उठान सुनिश्चित करनी होगी।
- पॉस मशीन का उपयोग: सभी दुकानों से 100% बिक्री पॉस मशीन से की जाएगी।
- ऑनलाइन भुगतान: प्रत्येक दुकान पर ऑनलाइन पेमेंट की सुविधा अनिवार्य होगी।
- साइन बोर्ड का नियमनुसार उपयोग: दुकानों पर साइन बोर्ड नियमानुसार लगाना होगा।
पुराने अनुज्ञापियों को जमा करनी होगी पॉस मशीन:
जिला आबकारी अधिकारी ने बताया कि 31 मार्च 2025 को रात 10 बजे के बाद सभी पुराने अनुज्ञापी अपनी पॉस मशीन क्षेत्रीय आबकारी निरीक्षकों को जमा करेंगे। इसके बाद, 1 अप्रैल 2025 को रात 12 बजे के पश्चात नए आवंटियों को पॉस मशीनें हस्तगत कर दी जाएंगी।
अनुज्ञापियों को सख्त हिदायत:
सभी नए आवंटियों को स्पष्ट निर्देश दिए गए कि रातों-रात करोड़पति बनने के चक्कर में किसी भी प्रकार के प्रलोभन में न आएं। उन्हें सरकार द्वारा निर्धारित मार्जिन मनी/लाभ में संतुष्ट रहकर आबकारी दुकानों का नियमानुसार संचालन करना होगा।
गलत कार्यों पर कड़ी कार्रवाई का प्रावधान:
आबकारी अधिनियम की धारा 60-क के तहत अवैध कार्यों में संलिप्त पाए जाने पर कड़े प्रावधानों के तहत कार्रवाई की जाएगी। अनुज्ञापियों को सचेत किया गया कि विक्रेता द्वारा की गई किसी भी गलती की पूरी जिम्मेदारी अनुज्ञापी की होगी।
पॉस मशीन ट्रेनिंग और दुकानों की दूरी का पालन अनिवार्य:
सोमवार और मंगलवार को नए आवंटियों को पॉस मशीन से संबंधित प्रशिक्षण दिया जाएगा। साथ ही, दुकानों की चौहद्दी हाईवे से 220 मीटर की दूरी पर और मंदिर, विद्यालय आदि से नियमानुसार दूरी पर सुनिश्चित करनी होगी।
समस्या होने पर सीधे करें संपर्क:
यदि किसी भी प्रकार की असुविधा हो तो अनुज्ञापी जिला आबकारी अधिकारी या क्षेत्रीय आबकारी निरीक्षकों से सीधे संपर्क कर सकते हैं।