गाजीपुर। विजय कुमार चतुर्थ अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश/सचिव जिला विधिक सेवा प्राधिकरण गाजीपुर की अध्यक्षता में राष्ट्रीय लोक अदालत के आयोजन को लेकर एक बैठक का आयोजन किया गया। यह बैठक गाजीपुर के विश्राम कक्ष में हुई, जिसमें गाजीपुर, वाह्य न्यायालय सैदपुर, मुहम्मदाबाद, ग्राम न्यायालय जखनियां और अन्य सरकारी प्रतिष्ठानों के प्रतिनिधियों ने भाग लिया।
बैठक में जानकारी दी गई कि 10 मई 2025 को सम्पूर्ण भारत में एक बड़े पैमाने पर राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन किया जाएगा। यह अदालत तहसील से लेकर उच्चतम न्यायालय तक के मामलों का त्वरित निस्तारण करेगी। इस लोक अदालत का मुख्य उद्देश्य आपसी सुलह समझौते के आधार पर विवादों का समाधान करना है। पक्षकार बिना किसी शुल्क के अपने मामलों का निस्तारण कर सकते हैं, और लोक अदालत द्वारा पारित निर्णय के खिलाफ कोई अपील नहीं की जा सकती।
विजय कुमार ने कहा, “यह लोक अदालत न्यायिक प्रक्रिया को सरल और प्रभावी बनाती है। इसके तहत फौजदारी मामलों, बैंक रिकवरी, दीवानी, भरण-पोषण, वैवाहिक विवाद, विद्युत संबंधी मुद्दे, दुकानदारों और महिलाओं द्वारा उत्पीड़न जैसे मामलों का समाधान सुलह समझौते के माध्यम से किया जाएगा।”
लोक अदालत में संदर्भित मामलों का त्वरित निस्तारण किया जाएगा, जिनमें फौजदारी वाद, दीवानी वाद, चेक बाउन्स, मोटर दुर्घटना प्रतिकर, बिजली चोरी, नगर निगम के जलकर-कर मामले, श्रम वाद, और अन्य प्राधिकरण से संबंधित मामले शामिल हैं। इस आयोजन में आम लोग भी भाग ले सकते हैं और अपनी समस्याओं का समाधान करवा सकते हैं। समस्याओं का समाधान ऑनलाइन भी किया जा सकता है। इच्छुक लोग अपनी शिकायतें नालसा के पोर्टल https://nalsa.gov.in/lsams पर दर्ज करा सकते हैं या हेल्पलाइन नंबर 15100 पर फोन करके अपनी समस्याएं दर्ज करवा सकते हैं।