गाजीपुर। जिला कृषि रक्षा अधिकारी, गाजीपुर ने जनपद के सभी कीटनाशक विक्रेताओं को आवश्यक दिशा-निर्देश जारी किए हैं। उन्होंने स्पष्ट किया है कि जनपद में कीटनाशकों का व्यापार करने वाले प्रत्येक विक्रेता को अपने प्रतिष्ठान पर स्टॉक एवं रेट बोर्ड, भंडारण पंजिका, क्रय किए गए कीटनाशकों के बिल, तथा मान्य निर्माता कंपनियों के प्राधिकृत पत्र अवश्य रूप से उपलब्ध रखने होंगे।
साथ ही यह भी सुनिश्चित करना होगा कि किसानों को कीटनाशकों की बिक्री के समय बिल/कैश मेमो/क्रेडिट मेमो/पक्की रसीद अनिवार्य रूप से प्रदान की जाए।जिला कृषि रक्षा अधिकारी ने चेतावनी दी है कि निरीक्षण के दौरान यदि इन नियमों का पालन न पाया गया, तो संबंधित विक्रेताओं के विरुद्ध कीटनाशी अधिनियम 1968 एवं कीटनाशी नियमावली 1971 के तहत सख्त कार्रवाई की जाएगी। अधिकारियों ने स्पष्ट किया कि यह निर्देश किसानों के हितों की रक्षा और कृषि क्षेत्र में पारदर्शिता बनाए रखने के उद्देश्य से जारी किए गए हैं।