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समय पर जीवन प्रमाण पत्र जमा न करने पर रोकी जा सकती है पेंशन

ब्यूरो 04-07-2025

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गाजीपुर। प्रमुख सचिव, वित्त (लेखा) अनुभाग-1, उत्तर प्रदेश शासन, लखनऊ के निर्देशानुसार अब पेंशनभोगियों के लिए जीवन प्रमाण पत्र जमा करना अनिवार्य कर दिया गया है। पेंशन की निर्बाध आपूर्ति सुनिश्चित करने हेतु यह आवश्यक है कि कोषागार से पेंशन आहरण की तिथि से एक वर्ष की अवधि के भीतर प्रत्येक पेंशनर जीवन प्रमाण पत्र कोषागार में जमा करें। सरकार ने इस प्रक्रिया को और सरल बनाते हुए डिजिटल जीवन प्रमाण पत्र की भी सुविधा उपलब्ध कराई है। पेंशनभोगी jeevanpraman.gov.in वेबसाइट के माध्यम से ऑनलाइन जीवन प्रमाण पत्र भी जमा कर सकते हैं। उप सचिव, वित्त (लेखा) अनुभाग-1 तथा निदेशक कोषागार, उत्तर प्रदेश द्वारा निर्देशित किया गया है कि पेंशनरों व पारिवारिक पेंशनरों को अब डिजिटल माध्यम से प्रमाण पत्र जमा करने की छूट दी गई है।गाजीपुर कोषागार कार्यालय ने भी इस संबंध में सभी पेंशनभोगियों को सूचित किया है कि वे निर्धारित समयसीमा के भीतर जीवन प्रमाण पत्र जमा करें। पेंशनर चाहे तो:

वेबसाइट jeevanpraman.gov.in से ऑनलाइन जमा कर सकते हैं,
या

प्रत्येक कार्यदिवस में प्रातः 11 बजे से दोपहर 2 बजे तक,

बैंक पासबुक,

आधार कार्ड एवं

पैन कार्ड की छायाप्रति के साथ
कोषागार कार्यालय स्थित पेंशनर्स हेल्प डेस्क / संबंधित पेंशन पटल पर प्रमाण पत्र जमा कर सकते हैं।

कोषागार कार्यालय ने स्पष्ट किया है कि यदि निर्धारित समय में जीवन प्रमाण पत्र जमा नहीं किया गया, तो संबंधित पेंशन स्वतः बाधित कर दी जाएगी।पेंशनभोगियों से अनुरोध है कि वे समय रहते प्रमाण पत्र जमा कर अपनी पेंशन सुनिश्चित करें।

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